मोदी सरकार एक के बाद एक राशन कार्डधारकों के लिए खुशखबरी लेकर आ रही है. एक ओर जहां सरकार ने गरीब अन्न कल्याण योजना की अवधि बढ़ा दी है, जिसके तहत गरीबों को सितंबर तक फ्री में राशन मिलता रहेगा. तो वहीं दूसरी ओर गरीबों की हित में एक और बड़ा फैसला लिया है.
अब राशन तौल में नहीं होगा घोटाला! (Now there will be no scam in ration weighing!)
दरअसल, सरकार ने अब राशन की दुकानों पर कोटेदारों द्वारा हो रही गड़बड़ी पर पाबंदी लगा दी है. इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो. इसके लिए मोदी सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल उपकरणों(Electronic Point-Of-Sale Devices) को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन (Food Safety Act Rules Amended) कर दिया है. आपको बता दें कि सरकार ने लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न तौलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और घटतौली रोकने के लिए यह कदम उठाया है.
ये भी पढ़ें:राशन कार्ड नियमों में हुआ बदलाव, फटाफट उठाएं इसका लाभ
नियम क्या है?( What is the rule?)
केंद्र सरकार के मुताबिक, ये संशोधन National Food Security Act, (NFSA) के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक उचित प्रयास है.
क्या हुआ है नियम में बदलाव?( What happened in the rule change?)
अब सरकार ने कहा है कि Electronic Point-Of-Sale Devices को सही तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17.00 रूपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है.
इसके अंतर्गत Point-Of-Sale Devices की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तोल तराजू की खरीद, संचालन और रख-रखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है.
घटतौली नहीं कर पायेंगे कोटेदार(Kotedar will not be able to do the reduction)
आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सरकार देश के करीब 80 करोड़ जनता को प्रति व्यक्ति, हर महीने 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल (खाद्यान्न) क्रमश 2.3 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है. मगर कई बार गरीबों को दी जाने वाली इस राशन में कोटेदार द्वारा गड़बड़ी का मामला देखने को मिलता है. ऐसे में अब सरकार के इस कदम के बाद कार्ड धारकों के लिए खाद्यान्न तोलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ेगी और कोटेदार घटतौली नहीं कर पायेंगे.