PM-Kisan: 9.5 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम मोदी कल जारी करेंगे पीएम-किसान की 18वीं किस्त केंद्र ने क‍िसानों के ल‍िए खोला खजाना,1 लाख करोड़ रुपये की दो कृषि योजनाओं को मिली मंजूरी, जानें कैसे मिलेगा लाभ Good News: देश में खाद्य तेल उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा, केंद्र सरकार ने इस योजना को दी मंजूरी केले में उर्वरकों का प्रयोग करते समय बस इन 6 बातों का रखें ध्यान, मिलेगी ज्यादा उपज! भारत का सबसे कम ईंधन खपत करने वाला ट्रैक्टर, 5 साल की वारंटी के साथ Small Business Ideas: कम निवेश में शुरू करें ये 4 टॉप कृषि बिजनेस, हर महीने होगी अच्छी कमाई! ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और मजबूत प्लाऊ (हल), जो एफिशिएंसी तरीके से मिट्टी बनाते हैं उपजाऊ Mahindra Bolero: कृषि, पोल्ट्री और डेयरी के लिए बेहतरीन पिकअप, जानें फीचर्स और कीमत! Multilayer Farming: मल्टीलेयर फार्मिंग तकनीक से आकाश चौरसिया कमा रहे कई गुना मुनाफा, सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये तक पपीता की फसल को बर्बाद कर सकता है यह खतरनाक रोग, जानें लक्षण और प्रबंधित का तरीका
Updated on: 5 February, 2020 12:54 PM IST

देश में बढ़ते वीआइपी कल्चर पर रोक लगाते हुए मोदी सरकार ने मई, 2017 से सभी नेताओं, जजों तथा सरकारी अफसरों की गाडि़यों से लाल बत्ती हटाने का निर्णय लिया था. इनमें राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री व मंत्री तथा सभी सरकारी अफसरों के वाहन शामिल हैं. अब केवल एंबुलेंस, फायर सर्विस जैसी आपात सेवाओं तथा पुलिस व सेना के अधिकारियों के वाहनों पर नीली बत्ती लगती है. केंद्र सरकार का यह फैसला देश में 1 मई से लागू हुआ था. अब इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है.

दरअसल हरियाणा में अब किसी भी वाहन पर कोई वीआईपी पहचान दिखी, तो उसका चालान कटेगा. हरियाणा सरकार ने इस संदर्भ में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को प्रदेश में भी लागू करने का फैसला लिया है. इस संदर्भ में हरियाणा मुख्य सचिव कार्यालय ने एक सर्कुलर हरियाणा के सभी सरकारी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागों के मुखिया, सभी रेंज आयुक्तों, सभी बोर्ड, निगमों के चेयरमैन एवं एमडी,  जिला उपायुक्तों व एसडीएम को जारी कर दिया है.

बता दे कि इस सर्कुलर में हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 24 जनवरी को उच्च न्यायलय ने वाहनों पर वीआईपी सिंबल लगाने के संबंध में एक आदेश जारी किया था. इन आदेशों में कहा गया था कि चंडीगढ़ में कोई भी वाहन वीआईपी सिंबल या प्रतीक के साथ सड़कों पर नहीं दौड़ेगा. ये वीआईपी सिंबल वाहनों पर झंडियों, स्टीकर व अंकित शब्दों के रूप में हो सकते हैं. गौरतलब है कि चंडीगढ़ पुलिस ने हाईकोर्ट के इन आदेशों को 72 घंटों में लागू कर दिया था. हरियाणा सरकार अब इसी आदेश को प्रदेशभर में भी लागू करना चाहती है. जिसके संदर्भ में हरियाणा मुख्य सचिव कार्यालय ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर तुरंत प्रभाव से इन आदेशों को प्रदेश में भी लागू करने को कहा है.

कौन से वीआईपी सिंबल अब नहीं चलेंगे

हरियाणा की सड़कों पर दौड़ने वाले किसी भी वाहन को अब अलग-अलग वीआईपी सिंबल जैसे प्रेस, आर्मी, पुलिस, सरकारी विभाग व अफसर का पद व नाम, कोर्ट, एयरपोर्ट, नेवी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षद, मेयर इत्यादि लिखकर या अंकित करवाकर चलने की अनुमति नहीं होगी. किसी तरह की झंडी भी वाहनों पर नहीं लगेगी.

English Summary: Press, army, police, government department, court, chairman, councilor and mayor will challan if written on the car
Published on: 05 February 2020, 12:58 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now