Poultry Farming: बारिश के मौसम में ऐसे करें मुर्गियों की देखभाल, बढ़ेगा प्रोडक्शन और नहीं होगा नुकसान खुशखबरी! किसानों को सरकार हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन, जानें पात्रता और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खुशखबरी! अब कृषि यंत्रों और बीजों पर मिलेगा 50% तक अनुदान, किसान खुद कर सकेंगे आवेदन किसानों को बड़ी राहत! अब ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पर मिलेगी 80% सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का लाभ GFBN Story: मधुमक्खी पालन से ‘शहदवाले’ कर रहे हैं सालाना 2.5 करोड़ रुपये का कारोबार, जानिए उनकी सफलता की कहानी फसलों की नींव मजबूत करती है ग्रीष्मकालीन जुताई , जानिए कैसे? Student Credit Card Yojana 2025: इन छात्रों को मिलेगा 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन, ऐसे करें आवेदन Pusa Corn Varieties: कम समय में तैयार हो जाती हैं मक्का की ये पांच किस्में, मिलती है प्रति हेक्टेयर 126.6 क्विंटल तक पैदावार! Watermelon: तरबूज खरीदते समय अपनाएं ये देसी ट्रिक, तुरंत जान जाएंगे फल अंदर से मीठा और लाल है या नहीं Paddy Variety: धान की इस उन्नत किस्म ने जीता किसानों का भरोसा, सिर्फ 110 दिन में हो जाती है तैयार, उपज क्षमता प्रति एकड़ 32 क्विंटल तक
Updated on: 7 April, 2020 11:38 AM IST

लॉकडाउन में खेती का काम करने के लिए किसानों को छूट दी गई है. राजस्थान में फसल की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर सहित अन्य कटाई की मशीनें पंजाब और हरियाणा राज्य से आ रही हैं. यदि किसान फसल कटाई के किसी भी कृषि उपकरण से फसल काटते हैं तो उन्हें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसके विपरीत कोई भी फसल कटाई की मशीन यदि पड़ोसी राज्य से राजस्थान में आती है तो उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी.

बता दें, लॉकडाउन की वजह से पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है. यही कारण है, जो भी कृषि मशीन पड़ोसी प्रदेश से राजस्थान राज्य में प्रवेश कर रही हैं उन्हें जिले के कृषि उपनिदेशक अथवा जिला अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ रही है. 

उक्त बातों के संबंध में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कलेक्टर जाकिर हुसैन ने अनुमति पत्र देने के लिए कृषि विभाग के उप निदेशक को अधिकृत किया है. बता दें, इस प्रकार की अनुमति जारी करने के पीछे सरकार के दो मुख्य उद्देश्य हैं, पहला धारा 144 के दौरान जो कृषि मशीनें अन्य जिले से आई हैं, उनका डाटा इक्कठा करना और दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि हार्वेस्टिंग मशीनों की रिपेयरिंग के अनुरूप रिपेयरिंग सेंटर खोलने की अनुमति देना.

राज्य के हर जिले के कृषि विभाग के उप निदेशक को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है. इसके तहत कृषि विभाग के उप निदेशक ऑनलाइन आवेदन लेकर इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे. बता दें, हार्वेस्टिंग मशीनों की रिपेयरिंग के लिए सीमित संख्या में दुकानों को ही परमिट दिए जाएंगे. किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्क्त न आए, इसके लिए कृषि कार्यालय में कार्मिकों को लगाने के लिए पाबंद किया गया है.

English Summary: Online permission from Deputy Director of Agriculture will have to be taken for harvesting in lockdown
Published on: 07 April 2020, 11:51 AM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now