Poultry Farming: बारिश के मौसम में ऐसे करें मुर्गियों की देखभाल, बढ़ेगा प्रोडक्शन और नहीं होगा नुकसान खुशखबरी! किसानों को सरकार हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन, जानें पात्रता और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खुशखबरी! अब कृषि यंत्रों और बीजों पर मिलेगा 50% तक अनुदान, किसान खुद कर सकेंगे आवेदन किसानों को बड़ी राहत! अब ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पर मिलेगी 80% सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का लाभ GFBN Story: मधुमक्खी पालन से ‘शहदवाले’ कर रहे हैं सालाना 2.5 करोड़ रुपये का कारोबार, जानिए उनकी सफलता की कहानी फसलों की नींव मजबूत करती है ग्रीष्मकालीन जुताई , जानिए कैसे? Student Credit Card Yojana 2025: इन छात्रों को मिलेगा 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन, ऐसे करें आवेदन Pusa Corn Varieties: कम समय में तैयार हो जाती हैं मक्का की ये पांच किस्में, मिलती है प्रति हेक्टेयर 126.6 क्विंटल तक पैदावार! Watermelon: तरबूज खरीदते समय अपनाएं ये देसी ट्रिक, तुरंत जान जाएंगे फल अंदर से मीठा और लाल है या नहीं Paddy Variety: धान की इस उन्नत किस्म ने जीता किसानों का भरोसा, सिर्फ 110 दिन में हो जाती है तैयार, उपज क्षमता प्रति एकड़ 32 क्विंटल तक
Updated on: 24 April, 2022 3:31 PM IST

राजस्थान पशुपालकों के लिए अब सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है. इन नए नियमों के अनुसार, पशुपालक अब लगभग 213 शहरों में एक ही गाय या भैंस को रखकर पाल सकते हैं और साथ ही सरकार ने गाय की सुरक्षा को लेकर भी कुछ नियम बनाएं है. जिससे शहर में हो रही गाय की मृत्यु दर और गाय में फैल रही बीमारी को दूर किया जा सके.

आपको बता दें कि सरकार ने यह ऐलान किया है कि एक गाय के लिए कम से कम 100 वर्ग गज जमीन होनी चाहिए. ऐसा करने से गाय में जल्दी से बीमारी नहीं फैलेंगी और साथ ही पड़ोसियों को भी किसी भी तरह की गाय से परेशानी नहीं होगी. गाय व भैंसों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने पशुपालकों के लिए नया नियम जारी किया है.

राजस्थान सरकार का पशुपालकों पर नए नियम (Rajasthan government's new rules on cattle rearers)

  • अब पशुपालकों को गाय या भैंस का पालन (cow or buffalo rearing) करने के लिए 1 हजार रुपए की राशि देकर पशु लाइसेंस (animal license) लेना होगा. अगर आप बिना लाइसेंस पशु या पशुओं से जुड़े चारे को रखते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.
  • इसके अलावा अगर पशु लावारिस सड़कों पर घूमते मिले तो पशु मालिकों पर 500रुपए परिवहन और वहीं चारे के लिए प्रतिदिन 100 रुपये वसूले जाएंगे.  
  • अगर आपके पास पशु लाइसेंस है और आपका पशु बहार घुमते मिलता है, तो आपसे पहली बार 5 हजार रुपए और वहीं दूसरी बार में 10 हजार रुपए तक जुर्माना भरना होगा.
  • शहरों में अब व्यक्ति बिना लाइसेंस के चारा बिक्री नहीं कर सकेंगे. बिना लाइसेंस के पशु चारा (animal feed) बेचने पर 500 रूपए तक जुर्माना देना होगा.
  • हर साल नए लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.

ये भी पढ़ेः यूरिया खाद खरीदने का नया नियम लागू, 3 बोरियों के साथ लेनी होंगी 2 बोतल नैनो

  • अब राज्य में पशुपालक लाभ कमाने के लिए पशुओं का पालन नहीं कर सकेगा. गाय या भैंस के उत्पाद जैसे कि दूध, दही, मक्खन आदि नहीं बेच सकते हैं.
  • समय-समय पर विभाग के द्वारा पशु की जांच भी की जाएगी. जांच के दौरान गंदगी पाने पर 5हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा.  
  • शहरों में पशुपालक भाई 500 वर्ग मीटर से बड़े स्थान पर ही 100 वर्ग गज जमीन पर गाय बछड़े को अलग पाल सकते हैं. देखा जाए तो शहर में 93 प्रतिशत तक लोगों के पास इतनी जमीन नहीं होती है.
English Summary: now this work will not be done without license
Published on: 24 April 2022, 03:35 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now