Class 1 Admission Age: सभी राज्यों में कक्षा पहली में एडमिशन के लिए नियम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाई जा सकती है. एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष की जा सकती है. इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है.
दरअसल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को पहली कक्षा में एडमिशन की उम्र को 6 वर्ष देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सलाह भी दी गई है कि वे अपने यहां प्री-स्कूल शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (DPSE) पाठ्यक्रम तैयार करने और चलाने की प्रक्रिया शुरू करें. इस पाठ्यक्रम को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा डिजाइन किए जाने की आशा है और SCERT की देखरेख व दायित्व के अंतर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा.
शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में 'मूलभूत चरण' चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाने की सिफारिश की है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में-
मूलभूत चरण में सभी बच्चों (3 से 8 वर्ष के बीच) के लिए 5 वर्ष सीखने के अवसर शामिल हैं, जिसमें 3 साल की प्री-स्कूल एजुकेशन और 2 साल की प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड-I और ग्रेड-II शामिल हैं. इस तरह यह नीति प्री-स्कूल से ग्रेड-II तक के बच्चों के निर्बाध शिक्षण और विकास को प्रोत्साहित करती है.
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यह केवल आंगनवाड़ियों या सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित प्री-स्कूल केंद्रों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए तीन वर्ष की गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, मूलभूत चरण पर सबसे महत्वपूर्ण कारक योग्य शिक्षकों की उपलब्धता है जो विशेष रूप से उम्र तथा विकासात्मक रूप से उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षित हों. मूलभूत चरण के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ-एफएस) भी हाल ही में 20 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया.