Papaya Farming: पपीते की खेती से होगी प्रति एकड़ 12 लाख रुपये तक कमाई! जानिए पूरी विधि सोलर पंप संयंत्र पर राज्य सरकार दे रही 60% अनुदान, जानिए योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया केवल 80 से 85 दिनों में तैयार होने वाला Yodha Plus बाजरा हाइब्रिड: किसानों के लिए अधिक उत्पादन का भरोसेमंद विकल्प किसानों को बड़ी राहत! अब ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पर मिलेगी 80% सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का लाभ GFBN Story: मधुमक्खी पालन से ‘शहदवाले’ कर रहे हैं सालाना 2.5 करोड़ रुपये का कारोबार, जानिए उनकी सफलता की कहानी फसलों की नींव मजबूत करती है ग्रीष्मकालीन जुताई , जानिए कैसे? Student Credit Card Yojana 2025: इन छात्रों को मिलेगा 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन, ऐसे करें आवेदन Pusa Corn Varieties: कम समय में तैयार हो जाती हैं मक्का की ये पांच किस्में, मिलती है प्रति हेक्टेयर 126.6 क्विंटल तक पैदावार! Watermelon: तरबूज खरीदते समय अपनाएं ये देसी ट्रिक, तुरंत जान जाएंगे फल अंदर से मीठा और लाल है या नहीं Paddy Variety: धान की इस उन्नत किस्म ने जीता किसानों का भरोसा, सिर्फ 110 दिन में हो जाती है तैयार, उपज क्षमता प्रति एकड़ 32 क्विंटल तक
Updated on: 18 September, 2019 2:27 PM IST

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद से पुलिस पर भ्रष्टाचार एवं गुंडागर्दी करने के आरोप तेजी से लग रहें है. देशभर से पुलिस द्वारा लोगों को प्रताड़ित करने की खबरे आ रही है. लेकिन यहां जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे पता लगता है कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट की आड़ में किस तरह पुलिस अपनी दादागिरी चला रही है. दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पुलिस ने आनन-फानन में एक बैलगाड़ी का चालान काट दिया. हैरानी की बात तो ये है कि बैलगाड़ी किसी रोड़ या प्रतिबंधित मार्ग पर नहीं, बल्कि खेतों के बाहर खड़ी थी. पुलिस ने बैलगाड़ी मालिक पर गैर-बीमा वाहन रखने के एवज में 1,000 का चालान काटा.

जानकारी के मुताबिक किसान रियाज हसन की बैलगाड़ी उसके खेत के बाहर खड़ी थी कि इतने में सब-इंस्पेक्टर समेत पुलिस की एक एक टीम ने गैर-बीमा वाहन होने की एवज में 1,000 हजार रुपये का चालान काट दिया. हालांकि इस घटना के बाद ग्रामीणों ने जब भारी आक्रोश जताया तो पुलिस ने चालान रद्द कर दिया.

ट्रैक्टर ट्राली पर लागू होगा न्यू मोटर एक्ट

बता दें कि बैलगाड़ी पर न्यू व्हीकल एक्ट को लेकर अभी संशय बना हुआ है, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि किसानों के ट्रैक्टर या ट्राली नए मोटर एक्ट के अंतर्गत आयेंगें और इसलिए इस पर भी भारी वाहन के सभी नियम लागू होंगे. ध्यान रहे कि ट्रैक्टर-ट्राली चलाने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास भारी वाहन चलाने का परमिट यानि लाइसेंस हो. ऐसा ना होने की स्थिति में आप पर भारी जुर्माना या आपको जेल भी हो सकता है. इसके अलावा ट्रैक्टर या ट्राली का बीमा और फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. ट्रैक्टर या ट्राली को जुगाड़ गाड़ी की तरह गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने पर भी आपको भारी जुर्माना हो सकता है.

English Summary: new motor vehicle act police issue heavy challan to the farmer
Published on: 18 September 2019, 02:32 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now