अगर आप किसान है और कृषि यंत्र खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ही खास है. मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को कृषि यंत्रीकरण खरीद पर भारी अनुदान प्रदान कर रही है. अगर किसान बागवानी यंत्रीकरण (कृषि यंत्र) योजना में आवेदन कर यंत्र की खरीद करते हैं, तो ट्रैक्टर, पावर टिलर और पावर नैपसेक स्प्रेयर जैसे कृषि यंत्रों की खरीद पर लाखों रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं.
ट्रैक्टर खरीदने पर कितना मिलेगा अनुदान?
अगर आप भी इस सरकारी योजना का फायदा उठाते हैं तो आपको योजना के तहत 20 PTO HP तक के 4WD ट्रैक्टर की खरीद पर अलग-अलग श्रेणी के किसानों को अलग-अलग दर से अनुदान मुहैया कराया जाएगा. सरकार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), लघु एवं सीमांत किसानों को 4.90 लाख रुपये की निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत, यानी अधिकतम 2.45 लाख रुपये तक सब्सिडी प्रदान करेंगी.
वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को इसी ट्रैक्टर पर 40 प्रतिशत, यानी अधिकतम 1.96 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.
पावर टिलर पर भी मिलेगा बड़ा लाभ
सरकार 8 BHP से अधिक क्षमता वाले पावर टिलर की खरीद पर भी अनुदान दे रही है. SC, ST, लघु एवं सीमांत किसानों को 2 लाख रुपये की लागत का 50 प्रतिशत, यानी 1 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी. जबकि अन्य किसानों को 40 प्रतिशत, यानी अधिकतम 80 हजार रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा. साथ ही यह यंत्र विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों के लिए उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इससे खेत की जुताई, मिट्टी तैयार करने और अन्य कृषि कार्य कम समय में पूरे किए जा सकते हैं.
पावर नैपसेक स्प्रेयर पर भी सब्सिडी
योजना में 16 लीटर से अधिक क्षमता वाले पावर नैपसेक स्प्रेयर को भी शामिल किया गया है. SC, ST, लघु एवं सीमांत किसानों को 20 हजार रुपये की लागत का 50 प्रतिशत, यानी अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा. इस उपकरण की मदद से कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है?
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले MPFSTS पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. यदि किसान पहली बार पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें पहले कृषक पंजीयन (Farmer Registration) करना होगा. पहले से पंजीकृत किसान अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से सीधे लॉगिन कर सकते हैं.
लॉगिन के बाद "MIDH योजना अंतर्गत आवेदन" विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद संबंधित कृषि यंत्र, जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर या अन्य उपलब्ध उपकरण का चयन करें. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. सभी विवरण सही होने के बाद आवेदन सबमिट करें तथा भविष्य के लिए उसकी रसीद का प्रिंट सुरक्षित रखें.
कैसे होगा लाभार्थियों का चयन?
अगर आप इस सरकारी योजना में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो बता दें कि सरकार ने योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली अपनाई है. इसका मतलब है कि आवेदन करने मात्र से अनुदान नहीं मिलेगा. विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लॉटरी के माध्यम से चयनित किसानों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा. चयन होने के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी.
आवेदन से पहले रखें ये दस्तावेज तैयार
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए. इनमें भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, किसान पंजीयन से जुड़ी जानकारी अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र शामिल हो सकते हैं. सही और पूर्ण दस्तावेज जमा करने से आवेदन निरस्त होने की संभावना कम रहती है.
अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?
अगर किसी किसान को योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया या अन्य किसी जानकारी की आवश्यकता हो, तो वे अपने जिले के जिला उद्यानिकी कार्यालय या विकासखंड (ब्लॉक) स्तर के उद्यानिकी कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं. वहां अधिकारियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया और योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.
लेखक: रवीना सिंह