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Updated on: 13 January, 2026 2:25 PM IST
किसानों को सोलर पंप पर मिलेगा 90% तक अनुदान (Image Source-AI generate)

मध्यप्रदेश के किसानों को खेती करने में बिजली जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से प्रधानमंत्री कुसुम-बी योजना को तेज़ी से लागू किया जा रहा है. इस योजना के तहत किसानों को 90% तक अनुदान मिलेगा और सरकार प्रदेश के करीब 52 हजार किसानों के खेतों में सोलर पंप लगवाएंगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उनका बिजली बिल पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

खर्च, सब्सिडी कितनी होगी?

किसानों के लिए प्रधानमंत्री कुसुम-बी योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका कम लागत वाला मॉडल है. इस योजना के तहत किसान को सोलर पंप लगवाने के लिए कुल लागत का सिर्फ 10% हिस्सा देना होगा, जबकि शेष 90% राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देगी.

पंप क्षमता और लागत कितनी होगी?

अगर किसान भाई इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो यह जान लें. इस योजना के तहत 1 HP से 7.5 HP तक के सोलर पंप लगाए जाएंगे. इसमें अलग-अलग स्थिति में लागत और किसान का योगदान इस प्रकार है-

  • 3 HP सोलर सिस्टम की कुल लागत: लगभग 65,000 हजार रुपये तक है.

  • जिसमें किसान का योगदान: सिर्फ ₹6,500 तक होगा.

  • किसान अगर नया 7.5 HP सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो इसमें कुल लागत लगभग ₹1.90 लाख है, जिसमें किसानों को ₹19,500 का योगदान देना होगा.

  • विशेष बात यह है कि SC/ST और OBC वर्ग के कई किसानों के लिए यह पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.

5 साल तक मुफ्त रखरखाव

किसानों को इस योजना के तहत लगाए जाने वाले सोलर पंपों का विशेष लाभ यह मिलेगा. 5 वर्षों तक रखरखाव संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाएगा. इससे किसानों को यह सुविधा मिलेगी की उनको तकनीकी खराबी या मेंटेनेंस की चिंता नहीं करनी पड़गी.

योजना की जरूरी शर्तें क्या है?

सरकार ने इस योजना की पारदर्शिता बनाने के लिए कुछ शर्तें तय की है-

  • जिस भूमि या खसरे पर सोलर पंप लगाया जाएगा, वहां भविष्य में विद्युत पंप पर कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं मिलेगा.

  • किसान को स्व-प्रमाणीकरण देना होगा कि संबंधित खेत पर पहले कोई बिजली वाला पंप चालू हालत में नहीं है. अगर कोई किसान गलत जानकारी देता है, तो उसे इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा.

आवेदन की पात्रता

जो किसान इस योजना में इच्छुक है उन किसानों के पास न्यूनतम 3 हेक्टेयर जमीन और पंप की आवश्यकता: 3, 5 या 7.5 HP होना चाहिए. इसके अलावा इन किसानों के पास अस्थाई विद्युत कनेक्शन रसीद आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है.

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करने के लिए upagripardarshi.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद संबंधित विभाग द्वारा आपके खेतों का निरीक्षण किया जाएगा. जब स्वीकृति मिल जाएगी तब सोलर पंप स्थापित किया जाएगा और अनुदान की राशि सीधा किसानों के खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी.

English Summary: Madhya Pradesh government providing 90 Percent subsidy on solar pumps
Published on: 13 January 2026, 02:37 PM IST

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