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Updated on: 23 August, 2019 5:57 PM IST

उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में किसान मान धन योजना पर सभा का आयोजन करवाया गया. सभा आयोजन विकास भवन के सभा कक्ष में हुआ, जहां जिला अधिकारी के अध्यक्षता में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया. वहीं इस योजना के लाभ से किसानों को अवगत कराते हुए जहां एक तरफ जिला अधिकारी ने किसानों की समस्याओं को ध्यान से सुना, वहीं कई शिकायतों का निवारण भी किया.

योजना से किसानों को होंगे ऐसे लाभः

किसान मान धन योजना के बारे में बताते हुए जिला अधिकारी ने कहा कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की भी अवश्यकता है और इसलिए इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्ती पर वृध्दावस्था में 3000 रूपये मासिक पेंशन के तौर पर दिए जाएंगें. इस योजना में शामिल होने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु 18 से 40 साल के मध्य होनी चाहिए. बता दें कि स्कीम के तहत मिलने वाली निर्धारित पेंशन स्वैच्छिक या अंशदान पर आधारित है.

नियम एवं शर्तेः

  1. ये पेंशन योजना भारतीय जीवन निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन योजना है, जिसके लिए किसानों को 55 से 200 रूपये के मध्य प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु तक अंशदान के रूप में जमा करना होगा.

  2. आपके द्वारा जमा किए गए अंशदान के बराबर ही केंद्र सरकार भी राशि डालेगी. उदाहरण के लिए 100 रूपये अगर आप जमा कर रहे हैं, तो सरकार भी 100 रूपये प्रतिमाह जमा कर रही है.

  3. लघु किसान दंपती (पति-पत्नी) इस योजना को अलग-अलग अपनाने के लिए पात्र हैं, 60 वर्ष के आयु उपरांत सरकार दोनों को अलग-अलग 3000 रूपये देगी.

  4. किसी कारण से कोई किसान इस योजना को बीच में ही छोड़ना या बंद करना चाहता है तो उसके द्वारा अब तक की जमा राशि ब्याज सहित सरकार उसे वापस कर देगी.

  5. 60 वर्ष की आयु से पहले अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो अंशदान की जमा राशि उसकी पत्नी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को दे दी जाएगी.

  1. 60 वर्ष की आयु से पहले अगर किसान की मृत्यु हो जाए तो पत्नी पारिवारिक पेंशन के तहत तय की गई राशि की आधी हकदार है. यानी की वो 1500 रूपये मासिक तौर पर मांग सकती है.

  2. योजना के लिए किसान अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क कर पंजीकरण करवा सकते हैं.

ये लोग होंगे अपात्रः

इस योजना का लाभ सभी संस्थागत भू धारको, भूत पूर्व एवं वर्तमान संवैधानिक पदधारकों, भूत पूर्व या वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद्, नगर निगम के मेयर एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों को नहीं मिलेगा. इसके अलावा आयकर दाता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकार भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.

इस मौके पर उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, फसल सुरक्षा अधिकारी, भूमी संरक्षण अधिकारी, अधिशासी अभियंता विधुत. अधिशासी अभियंता सिचाई. जिला उधान अधिकारी. जिला वन अधिकारी. जिला पशु अधिकारी समेत कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.

English Summary: know about pradhan mantri kisan mandhan yojana
Published on: 23 August 2019, 06:03 PM IST

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