मध्यप्रदेश सरकार किसानों और ग्रामीण हितग्राहियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई नई-नई जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं प्रयासों की कड़ी में मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही खेत-तालाब योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है. इस योजना के तहत किसानों को खेत में तालाब निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे मत्स्य पालन के साथ-साथ खेती से अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकें.
खेत-तालाब योजना क्या है?
सरकार ने इस योजना की शुरुआत किसानों की आय में इजाफा करने के लिए किया है. उन्हें बहुआयामी कृषि गितिविधियों से जोड़ना है. साथ ही सरकार इस योजना के तहत एक हेक्टेयर भूमि में तालाब निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देंगी. तालाब बनवाने के बाद किसान इसमें वर्षा का पानी सरक्षंण कर सकते हैं, सिंचाई की समस्या से राहत पा सकते हैं और साथ ही मत्स्य पालन करके अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं.
वहीं, इस योजना का विशेष लाभ अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लोगों को मिलेगा.
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
खेत-तालाब योजना के तहत किसानों को तालाब निर्माण करवाने के लिए 90 प्रतिशत तक का सरकार अनुदान मुहैया करवा रही है और शेष राशि ऋण के रुप में या स्वंय के अशंदान के रुप में होती है. इस तरह किसानों को अपने खेतों में तालाब निर्माण करवाने में बहुत कम राशि खुद से खर्च करनी होगी, जिससे किसानों का आर्थिक बोझ कम हो जाएगा.
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का फायदा जो किसान उठा सकते हैं उनके लिए शर्तें तय की गई है-
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आवेदक को मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.
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इसके अलावा जो किसान इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास करीबन 1 हेक्टेयर भूमि होनी जरुरी है.
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साथ की खेत की जमीन आवेदक के नाम पर या वैध रूप से दर्ज होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ उटा सकता है.
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यह पात्रता पूरी होने के बाद ही आवेदन की स्वीकृति दी जाएगी.
कौन-कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?
खेत-तालाब योजना के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो यह दस्तावेज होना जरुरी है-
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आधार कार्ड
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पैन कार्ड
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बैंक पासबुक की कॉपी
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समग्र आईडी
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जाति प्रमाण पत्र (एसटी)
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भूमि से संबंधित दस्तावेज
आवेदन कैसे करें?
अगर आप भी इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा-
सबसे पहले आप मत्स्य विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क करें. उसके बाद किसान इस कार्यालय में जाकर खेत-तालाब योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें. अंत में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन का कार्यालय में जमा कर दें, जिसके बाद विभाग द्वारा जांच की जाएगी और पात्र पाएं जाने के बाद लाभ मिलेगा.