अगर आप इस साल खाद-बीज की दुकान/Fertilizer-Seed Shop खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का पता होना चाहिए. ताकि आप सरलता से खाद-बीज की दुकान को खोलकर अपना बिजनेस सही से चला सके. यह एक सदाबहार व्यवसाय है. इसमें आपको ज्यादा लागत लगाने की भी जरूरत नहीं है. आप कम निवेश में भी इसे शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी डिग्री की भी जरुरत नहीं है और ना ही इसके लाइसेंस के लिए घंटों लाइन में खड़े होने की जरूरत है.
बता दें कि खाद-बीज की दुकान के लिए लाइसेंस/ License for fertilizer and seed shop आप सरलता से पा सकते हैं, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
खाद-बीज लाइसेंस के लिए योग्यता
अगर आप खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आवेदक को कम से कम 10वीं कक्षा पास की होनी चाहिए और साथ ही उसे खेत-किसानी से जुड़ी थोड़ी बहुत जानकारी के बारे में पता होना चाहिए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने फिलहाल खाद-बीज लाइसेंस लेने की प्रक्रिया/ Process of obtaining fertilizer and seed license में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. यानि आप पुराने तरीके से ही खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस ले सकते हैं. अगर आपको नहीं पता है कि आप किस तरह से साल 2024 में खाद-बीज की दुकान के लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही खाद-बीज के लिए शुल्क देना होगा.
खाद-बीज लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क/ Application Fee for Fertilizer and Seed License
खाद बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस/Retail License की आवेदन फीस 1250 रुपये
होलसेल लाइसेंस/Wholesale License की आवेदन फीस 2250 रुपये
बिक्री के लाइसेंस/Sales licence की फीस- 1000 रुपये
लाइसेंस नवीनीकरण/Licence Renewal की फीस 500 रुपये
खाद, बीज विक्रेता बनने के लिए लाइसेंस/Licence to Become a fertilizer, Seed Seller
खाद-बीज का लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल/DBT Portal पर जाकर अपने आधार कार्ड को रजिस्टर्ड करना होगा.
फिर आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करना होगा.
फॉर्म के साथ अपने सभी जरूरी कागजातों को स्कैन करके अटैच करना होगा.
ध्यान रहे कि जब आवेदन पूरा हो जाए, उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट जरूर लें.
उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवा दें.
उसके बाद विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
हार्ड कॉपी के जमा करने के एक महीने के अंदर ही आवेदक को या तो लाइसेंस मिल जाएगा या फिर उसके लाइसेंस की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जायेगा.