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Updated on: 20 April, 2026 1:41 PM IST
ये सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर दे रही है 50% सब्सिडी की छूट (Image Source-istockphoto)

अगर खेती में अधिक मुनाफा कमाना है और समृद्ध किसान बनना है तो सबसे जरुरी है. किसान के पास ट्रैक्टर होना जिसकी मदद से किसान घंटों का काम मिनट में करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या आती है कि कैसे वह महंगे ट्रैक्टर की खरीद करें. इसी क्रम में झारखंड सरकार राज्य के किसानों को दे रही है 50 फीसदी सब्सिडी की छूट. ऐसे में किसानों को ट्रैक्टर आधी कीमत पर मिल सकता है.

किस कीमत पर मिल सकता है ट्रैक्टर?

अगर आपने ट्रैक्टर की खरीद करने का मन बना लिया है, तो यह आपके पास सुनहरा मौका है. यानी की झारखंड सरकार किसानों को प्रदान कर रही है 50 फीसदी सब्सिडी की छूट, जिसकी मदद से राज्यों के किसानों को बड़ा लाभ हो सकता है, जो  ट्रैक्टर मार्केट में 10 लाख रुपये की कामत पर मिलता है. वह किसानों को इस सरकारी मदद द्वारा 5 लाख रुपये में कम कीमत पर मिल सकता है, जिसकी मदद से किसान भाई घंटों का काम चुटकियों में खत्म कर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं.

किसको मिलेगा अनुदान का लाभ?

झारखंड के किसान भाइयों के लिए यह सरकारी योजना मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है. साथ ही इस योजना की शुरुआत इसलिए की है, ताकि राज्य उन किसानों को मदद मिल सकें, जिनके पास संसाधनों को कमी है और उन्हें बड़े किसानों पर निर्भर होना पड़ता है, लेकिन अब ऐसी नौबत नहीं आएंगी. राज्य सरकार किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी की छूट दे रही है और सीधी मदद किसानों के खाते में भेज रही है. ऐसे में इन किसानों को मिलेगा सरकारी योजना का लाभ-

  • इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को राज्य का स्थायी तौर पर निवासी होना बेहद ही जरुरी है.

  • स्कीम में छोटे और सीमांत किसानों के अलावा, मुख्य रुप से महिलाओं को भी इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है.

क्या होंगे जरुरी दस्तावेज?

अगर आप इस सरकारी योजना में इच्छुक है और आवेदन करना चाहते हैं, तो इन जरुरी दस्तावेजों को साथ ले जाना बिल्कुल भी न भूले-

  • आधार कार्ड

  • पैन कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड या अन्य)

  • भूमि का प्रमाण (खतियान/रसीद)

  • बैंक खाते की जानकारी (पासबुक)

  • पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें योजना में आवेदन?

अगर आप इस सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस को अपना कर योजना का फायदा उठा सकते हैं इस प्रकार-

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान अपने क्षेत्र के भूमि संरक्षण कार्यालय (Soil Conservation Office )में जाकर आवेदन कर सकते हैं.

  • आप इस योजना में आवेदन कर रहे हैं तो इस बात का विशेष रुप से ख्याल रखें की आपके पास ट्रैक्टर चलाने का वैलिड लाइसेंस और कम से कम 10 एकड़ खेती योग्य जमीन के कागज होना मुख्य रुप से बेहद ही जरुरी है.

  • अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी भूमि संरक्षण कार्यालय से तुरंत संपर्क कर सकते हैं और आवेदन व योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह

English Summary: Jharkhand Tractor Subsidy Scheme 50 percent benefit farmers
Published on: 20 April 2026, 01:50 PM IST

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