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Updated on: 29 July, 2020 6:17 PM IST

सरकार के लघु बचत योजनाओं में निवेश करने के कई फायदे होते हैं. कई ऐसी योजनाएं है जिस पर अधिक ब्याज मिलती है और जमा राशि पर कर में छूट भी मिलती है. नौकरी पेशा व मध्य वर्ग की श्रेणी में आने वाले वे लोग जो सालाना आयकर रिटर्न भरते हैं उनके लिए लघु बचत योजना में निवेश कर टैक्स में छूट पाने के लिए 31 जुलाई तक समय है. 31 जुलाई तक सरकार की कई योजनाओं में निवेश कर टैक्स में छूट का लाभ लिया जा सकता है.

मैं आपको इस लेख में कुछ ऐसी सरकारी बचत योजनाओं के बारे में बताऊंगा जिसमें निवेश कर आप अधिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं और वह राशि कर के दायरे से भी बाहर होती होती है. इन बचत योजना में निवेश कर आप पिछले वित्त वर्ष (Financial year 2019-20) में कर छूट का लाभ भी ले सकते हैं.

सुकन्‍या समृद्धि योजना (SSY) और PPF एक ऐसी बचत योजना है जिस पर अधिक ब्याज मिलता है. वैसे तो  Life insurance policy  लेने पर भी कर छूट मिलती है. लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीए के दोहरा लाभ है. इन योजनाओं में नवेश करने पर आपको अधिक ब्याज मिलता है और कर छूट का भी फायदा मिलता है. आपकी जानकारी के लिए यहां बताना चाहता हूं कि कोरोना संक्रमण के कारण नौकरीपेशा लोगों के लिए Tax संबंधी कार्य की डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई है. इनमें सबसे जरूरी Tax saving instrument में निवेश करने की डेडलाइन है. कर छूट का लाभ लेने के लिए इन योजनाओं में निवेश करने की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 31 कर दी गई है. इसके साथ ही CBDT ने आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है.

मध्य वर्ग को राहत देने के लिए सेल्फ- एसेसमेंट टैक्स भुगतान की तारीख को भी 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है. सेल्फ-एसेसमेंट टैक्स में जिन करदाताओं की लायबिलिटी 1 लाख रुपए तक है, उनके लिए यह समय सीमा बढ़ाई गई है. हालांकि, ब्याज छूट उन मामलों तक सीमित है, जहां टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से कम है. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है.

आयकर विभाग IT एक्‍ट 6 A-B के तहत सेक्‍शन 80C, 80D, 80G के अंतर्गत क्रमश: बीमा पॉलिसी (Life Insurance), पीपीएफ (PPF), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) आदि, चिकित्सा बीमा प्रीमियम (Health Insurance Premium) और दान आदि में निवेश व भुगतान करने पर टैक्स में छूट देता है. ऐसी योजनाओं में भी आप 31 जुलाई 2020 तक निवेश व भुगतान कर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.

Post Office की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), 5 साल की पोस्‍ट ऑफिस डिपॉजिट स्‍कीम, नेशनल सेविंग्‍स सर्टिफिकेट (NSC), सुकन्‍या समृद्धि योजना और सीनियर सिटिजन सेविंग्‍स स्‍कीम (SCSS) काफी लोकप्रिय लघु बचत योजना है. इन बचत  योजनाओं पर ब्‍याज की रकम टैक्‍स फ्री होती है.

English Summary: Invest in government savings scheme till 31 July, there will be many benefits
Published on: 29 July 2020, 06:19 PM IST

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