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Updated on: 10 November, 2022 11:40 AM IST
Agriculture Ministry orders farmers to issue crop insurance for Kharif-2021

राजस्थान के बाड़मेर जिले में ख़रीफ़ 2021 का फसल बीमा, बीमा कम्पनी की अपील के कारण काफी समय से लम्बित है. पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत जाँच करवाने के उपरांत उक्त अपील को स्पष्ट तौर पर ख़ारिज करते हुए कम्पनी को बीमा राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन कम्पनी द्वारा दोबारा अपील लगाने के कारण बीमा क्लेम का निष्पादन नहीं हो सका.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बीमा कंपनी द्वारा पेश किए गए दावे और तर्क को हमने खारिज कर दिया है और कृषि मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने अंतिम आदेश और दिशा निर्देश जारी किया है. इसके बाद अब जल्द ही किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी.

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बीमा कम्पनी द्वारा बार-बार गलत तथ्यों के आधार पर अपील लगाकर किसानों के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है. भारत सरकार द्वारा इस पर पुनः संज्ञान लेते हुए बीमा कम्पनी की अपील को पूरी तरह ख़ारिज करते हुए कम्पनी को शीघ्रातिशीघ्र किसानों के फसल बीमा का भुगतान करने के अंतिम आदेश और दिशा निर्देश दिए गए हैं. कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि भारत सरकार किसानों के हक को लेकर संवेदनशील है और किसी भी स्थिति में उनके हितों के साथ कुठाराघात नहीं होने देगी.

आशा है कि बीमा कम्पनी अपनी हठधर्मिता छोड़कर भारत सरकार के निर्देशानुसार स्पष्ट व सही तकनीकी तथ्यों के आधार पर शीघ्र ही क्षेत्र में लम्बित बीमा क्लेम को जारी करेगी, इसको लेकर अंतिम आदेश जारी कर दिया गया है.

English Summary: Insurance company claims rejected, Agriculture Ministry orders farmers to issue crop insurance for Kharif-2021
Published on: 10 November 2022, 11:46 AM IST

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