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Updated on: 13 December, 2025 3:33 PM IST
इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना (Image Source - AI generate)

बिहार सरकार दिव्यांगजनों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना लेकर आई है, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन मुहैया करवाई जाएगी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा पहल ताकि कोई दिव्यांग व्यक्ति लाचार न रहे वह पेंशन के माध्यम से अपना पेट भर सकें. इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा के नीचे (BPL) आने वाले 18 से 79 वर्ष के दिव्यांग व्यक्तियों को ही मिलेगा.

वहीं इस राशि का पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजा जाएगा.

क्या है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2009 में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम (NSAP) के तहत बिहार में शुरू की गई थी और राज्य का सामाजिक कल्याण विभाग लागू करता है. केंद्र सरकार भी इस योजना में आर्थिक सहयोग प्रदान करती है.

वहीं इस योजना का लक्ष्य ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना है, जो किसी तरह की आजीविका और आय जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए यह योजना काफी हद तक सहायक होगी.

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

  • इस योजना का लाभ वह व्यक्ति उठा सकता हैं, जो बिहार का स्थायी निवासी होगा.

  • दिव्यांगता 80% या उससे अधिक होनी चाहिए.

  • इस योजना में अप्लाई करने के लिए लाभार्थी की आयु करीबन 18 से 79 वर्ष के बीच में होनी चाहिए.

  • यह योजना उन लोगों के लिए है जिन लोगों का (BPL) कार्ड बना हो.

  • आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभार्थी न हो.

  • आवेदनकर्ता के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य होना जरुरी है.

शिकायत कैसे करें?

लाभार्थी अपनी शिकायत ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर भी दर्ज करवा सकते हैं और इसके अलावा इस टोल-फ्री नंबर 1800-345-6262 के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. वहीं लाभार्थी ऑफिस स्तर पर अपनी शिकायत ब्लॉक विकास पदाधिकारी (BDO), अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ, सामाजिक कल्याण विभाग, पटना की भी सहायता लें सकते हैं.

जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • पहचान प्रमाण (Voter ID, Driving License)

  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (80%+ Disability Certificate)

  • आयु प्रमाण पत्र

  • BPL कार्ड या राशन कार्ड

  • जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक)

  • पता प्रमाण (Address Proof)

  • बैंक पासबुक या खाता विवरण

आवेदन कैसे करें?

  • इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में किया गया है और इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को ब्लॉक स्तर पर पूरा किया जाता है.

  • सबसे पहले आवेदक फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज का संल्गन करें.

  • इसके बाद दस्तावेजों को आवेदक अपने ब्लॉक ऑफिस में स्थित RTPS काउंटर पर जमा करें.

  • इस बात का आवेदनकर्ता जरुर ध्यान दें कि वह दस्तावेज जमा करने के बाद रसीद लें जाए ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो.

  • आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत की जानकारी व्यक्तियों को SMS या फिर ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी.

  • जिन लोगों की स्वीकृति हो जाएंगी वह ब्लॉक ऑफिस में स्थित RTPS काउंटर से अपना स्वीकृति पत्र प्राप्त कर सकते हैं.

English Summary: Indira Gandhi Divyang Pension Yojana: Bihar government giving Rs 1100 know the application process
Published on: 13 December 2025, 03:41 PM IST

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