बजट का इंतजार सबसे अधिक नौकरीपेशा वाले व्यक्ति को रहता है. ताकि उन्हें पता चल सके कि इनकम टैक्स में इस बार कितने प्रतिशत तक छूट दी गई है. आपको बता दें कि इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको 1 फरवरी 2023 तक इंतजार करना होगा.
दरअसल इन दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आम बजट को पेश करेंगी. जिसमें नौकरीपेशा और किसानों के लिए कई अहम मुद्दों को हल किया जाएगा. लेकिन आम बजट आने से पहले ही लोगों को इनकम टैक्स (Income Tax) में बड़ी राहत मिली सकती है.
इनकम टैक्स में मिलेगी छूट
अगर आप सालाना ढाई लाख रुपए तक कमाते हैं, तो आपको अब किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता है. दरअसल इनकम टैक्स विभाग के सेक्शन 87A (Section 87A) के तहत टैक्स की रकम 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए. इसका मतलब है कि ढाई लाख रुपए कमाने वाले पर आय़कर का कोई प्रावधान लागू नहीं होता है. लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक की सालाना कमाई करते हैं, तो आपको पूरा टैक्स पे करना होगा. इसमें आपको किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाती है. यह छूट सिर्फ 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति के ऊपर लागू होती है. फिलहाल के लिए इनकम टैक्स की लिमिट ढाई लाख रुपए तक है.
जानें कब होगा यह नियम लागू
इनकम टैक्स में छूट को लेकर एसोचैम ने वित्त मंत्रालय को सिफारिश भेजी है, जिसमें उनकी मांग है कि आयकर छूट की लिमिट को बढ़ा दिया जाए और यह छूट 5 लाख रुपए तक कर देनी चाहिए. ऐसा करने से आम आदमी के हाथों में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पैसा होगा. जिसे वह बाजार में खर्च करेगा और फिर ऐसी स्थिति में भारतीय बाजार में तेजी आएगी.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर एसोचैम की इस मांग पर सरकार किसी भी तरह का कोई फैसला लेती है, तो वह 1 फरवरी 2023 आम बजट में पेश करने के दौरान अमल में लाया जाएगा.
इसके अलावा एसोचैम के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा ने इस विषय पर कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में बढ़ोतरी से टैक्स छूट बढ़ोतरी से सहायता मिलेगी.