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Updated on: 16 April, 2020 12:38 PM IST

हम सभी इस समय कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में लगने वाले लॉकडाउन के दूसरे चरण में हैं. जी हां, पीएम मोदी ने बुधवार से लॉकडाउन 2.0 का आगाज़ करते हुए इसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. देश में इसका सही तरह से पालन किया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है. हाल ही में इसी संबंध में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. जनता के लिए इसमें कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं जिसका पालन करना जरूरी है. सरकार का कहना है कि इस बार किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसलिए गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा और जुर्माना भी रखा गया है. केंद्र सरकार की तरफ से जारी लॉकडाउन के ये नए नियम सख्त होंगे. हालांकि लोगों को कुछ हद तक राहत देते हुए मोदी सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ चीजों के लिए छूट तो दी है, लेकिन शर्तों के साथ.

ये है 19 दिनों के लॉकडाउन की गाइडलाइन

  • सभी को मास्क लगाना जरूरी है.

  • थूकने पर सजा और जुर्माना लगेगा.

  • किसी भी तरह की ग्रुप मीटिंग न हो.

  • ट्रांसपोर्ट सेवाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी इंचार्ज की होगी.

  • सभी जगह के मैनेजर 5 या उससे ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते.

  • शादी और अंतिम संस्कार पर जिला अधिकारी के निर्देश का पालन करना होगा.

  • शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध होगा.

  • संस्थान के कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइज़ेशन की व्यवस्था हो.

  • शिफ़्ट बदलने पर कम से कम एक घंटे का गैप हो और ब्रेक टाइम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए.

  • शिफ़्ट खत्म होने के बाद ऑफिस को सैनेटाइज़ किया जाए.

  • कर्मचारियों के घर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर 65 साल की उम्र से ज्यादा के बुजुर्ग घर से काम कर सकते हैं.

  • कर्मचारी आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा दें.

3 मई तक आप नहीं ले सकेंगे कुछ सुविधाएं, बंद रहेंगी ये सेवाएं

  • ट्रेन और मेट्रो रेल सेवाएं (सुरक्षा कारणों को छोड़कर)

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस सेवा.

  • घरेलू और विदेशी उड़ानों की सुविधा.

  • स्वास्थ्य संबंधित कारणों को छोड़कर जिलों और राज्यों में आवाजाही.

  • शैक्षिक, प्रशिक्षण स्थान होंगे बंद.

  • बिना स्वीकृति वाली कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां पर रोक.

  • बिना स्वीकृति वाली चिकित्सकीय सेवाएं.

  • ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा (मैन्यूअल), टैक्सी, कैब सेवाएं.

  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स, स्वीमिंग, पार्क, थिएटर, बार जैसी सार्वजनिक जगह.

  • सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह के साथ खेल, मनोरंजन.

  • सभी तरह की धार्मिक जगहें.

हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट से जुड़ीं खास बातें

भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से निर्धारित गाइडलाइंस के मुताबिक ही कोरोना संक्रमण को फैलाने वाले क्षेत्र हॉटस्पॉट (HOTSPOT) घोषित किए जाएंगे. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ जिला प्रशासन इन्हीं निर्धारित गाइडलाइंस के मुताबिक हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट जोन भी घोषित करेगा. जोन में आने वाले क्षेत्रों को नियंत्रित किया जाएगा. स्वास्थ्य और कानूनी कार्रवाई को छोड़कर कंटेनमेंट जोन (containment zone) के आस-पास किसी भी तरह की गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जाएगा.

यहां पहले की तरह ही 3 मई तक लगे रहेंगे लॉकडाउन नियम:

किसान और खेती से जुड़े लोगों के लिए

केंद्र सरकार ने किसानों को खेती से जुडी हर तरह की छूट दी हुई है जिससे उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करने पड़े. ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां भी कुछ सावधानियों के साथ ही उन्हें संबंधित क्षेत्र में राहत दी गयी है. यही वजह है कि इस समय भी रबी फसलों की कटाई का काम जारी है. इस तरह देखा जाए तो अगर दिक्कतें हैं, तो सरकार उन्हें दूर करने की कोशिश में लगी हुई है. इसी कड़ी में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ ही कृषि उपज की खरीद करने वाली एजेंसियां को इस दूसरे लॉकडाउन की गाइडलाइन में छूट मिली है. इसके साथ ही राज्य सरकारों की तरफ से अधिसूचित मंडियां, कृषि उपकरण (farm implements), मशीनरी के स्पेयर पार्ट की दुकानें खोली जाएंगी. साथ ही फार्म मशीनरी से कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom hiring center) संबद्ध रहेंगे. वहीं फसलों के लिए उर्वरक, कीटनाशक और बीजों की आपूर्ति जारी रहेगी. फार्म मशीनरी की राज्यों से आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी.

पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए

पशुपालक या दूध उत्पादन से जुड़े लोग और कार्यों, जैसे- उत्पादों का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, वितरण, ट्रांसपोर्टेशन पर रोक नहीं रहेगी. पोल्ट्री फॉर्म या मुर्गी पालन के साथ बाकी पशुपालन जैसे- बकरी पालन, भेड़ पालन आदि से जुड़ी गतिविधियों पर भी कोई रोक नहीं है. पशुपालकों को पशुओं के खाने या चारे के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी

फिशरीज़ क्षेत्र के लिए

देस में फिशिंग संबंधित ऑपरेशन जारी रहेंगे जिसके तहत मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री शामिल है. साथ ही मत्स्य उत्पाद से जुड़े कामों और संबंधित लोगों पर रोक नहीं होगी. इतना ही नहीं, हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुले रहेंगे.

मनरेगा मजदूरों के लिए

मनरेगा मजदूर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर काम कर सकेंगे. इसमें सिंचाई और जल संरक्षण के काम को प्राथमिकता देते हुए केंद्र और राज्यों की योजनाएं जारी रहेंगी.

इन अन्य क्षेत्रों के लिए भी 3 मई तक नहीं बदलेंगे नियम

स्वास्थ्य/मेडिकल संबंधी गतिविधियां, फाइनेंशियल (बैंक, ATM, बीमा कंपनियों की गतिविधियां), सोशल सेक्टर, ऑनलाइन शैक्षिक प्रोग्राम/डिस्टेंस लर्निंग, सामानों/कार्गो की आवाजाही, जरूरी चीजों की सप्लाई जारी रहेगी. ऑयल रिफाइनरिंग, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, सीएनजी, घरेलू गैस संबंधी कार्य भी चालू रहेंगे. कमर्शियल और निजी संस्थानों को काम करने की अनुमति, उद्योग (सरकारी और प्राइवेट) के लिए तय निर्देश, निर्माण गितिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई है. सभी केंद्रीय कार्यालय और इससे जुड़े ऑफिस, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालय और उनसे जुड़े ऑफिस भी खुले रहेंगे. चाय, कॉफी, रबर और काजू के साथ प्लांटेशन के लिए नियम भी वही रहेंगे और इन सभी के साथ क्वॉरैंटाइन भी जारी रहेगा.

English Summary: here is the lockdown new guideline by central government amid coronavirus
Published on: 16 April 2020, 12:42 PM IST

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