Yellow Ration Card: हरियाणा सरकार ने राज्य की जनता के लिए एक खास तोहफा दिया है. दरअसल, राज्य सरकार ने पीला राशन कार्ड को लेकर एक अपडेट जारी की गई है कि राज्य में राशन कार्ड पात्रता की सालाना (वार्षिक) आय सीमा में वृद्धि कर दी गई है. ताकि सरकार अधिक से अधिक गरीब जनता की आर्थिक रूप से मदद कर सके. सरकार के इस फैसले से राज्य की जनता के लिए अब पीला राशन कार्ड/Yellow Ration Card बनवाया और भी आसान हो गया है.
ऐसे में आइए पीला राशन कार्ड/ Yellow Ration Card कैसे बनवाएं और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में यहां विस्तार से जानते है.
राशन कार्ड की वार्षिक आय में की गई बढ़ोत्तरी
हरियाणा सरकार ने राशन कार्ड बनाने के लिए वार्षिक आय सीमा को 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये तक कर दी गई है. ताकि मुफ्त राशन की सुविधा राज्य के अधिक से अधिक गरीब जनता को प्राप्त हो सके. एक रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में आधे से ज्यादा परिवारों की इनकम 1.20 लाख रुपये से अधिक है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है. ताकि राज्य की जनता आसानी से अब अपना पीला राशन कार्ड बनवाकर राशन की सुविधा का लाभ उठा सके. बता दें कि इसके लिए हरियाणा सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इससे जुड़ी अपडेट भी साझा कर दी है.
48 लाख परिवारों को मिला राशन का लाभ
सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में साल 2014 में 1.30 लाख परिवारों तक सरकार की मुफ्त राशन सुविधा का लाभ पहुंचा वही अब राज्य में इस साल लगभग 48 लाख परिवारों तक फ्री राशन की सुविधा का लाभ पहुंचा है. हरियाणा सरकार राज्य के सभी परिवारों को आर्थिक रूप से मदद करने के उद्देश्य से लगातार काम कर रही है.
राशन कार्ड के लिए जरूरी कागजात
-
आधार कार्ड
-
पैन कार्ड
-
तीन पासपोर्ट साइज फोटो
-
बिजली बिल
-
बैंक पासबुक
-
मोबाइल नंबर
-
मतदाता पहचान पत्र
-
आय प्रमाण पत्र
-
निवास प्रमाण पत्र
-
जाति प्रमाण पत्र
पीला राशन कार्ड बनवाने के लिए करें ये काम
-
पीला राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले हरियाणा सरकार की खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
-
जहां आपको राशन कार्ड आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है
-
इसके बाद आपको अपना राज्य और गांव का चयन करना है.
-
फिर आपके समक्ष आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसके आपको डाउनलोड करना है.
-
आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी और अपने जरूरी कागजातों की फोटो कॉपी को अटैच करना है.
-
इसके बाद आपको राशन कार्ड के आवेदन पत्र को अपने नजदीकी तहसील में जमा कर देना है.
-
तहसील के द्वारा आपके आवेदन पत्र का सत्यापन होने के बाद पीला राशन कार्ड कुछ ही दिनों में बनकर आपके घर पहुंच जाएगा.
राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर
किसी भी लाभार्थी को राशन कार्ड या फिर राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वह संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर कर सकता है. वही, हरियाणा खाद्य एवं रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर-1800-180-2087 / 1967 / 14445 / 1800-180-2405 भी जारी किए है.