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Updated on: 26 December, 2025 3:46 PM IST
सोलर पंप पर मिल रही 75% तक सब्सिडी (Image Source - AI generate)

हरियाणा सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है. अब राज्य के किसानों को सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का सामना नही करना पड़ेगा दरअसल, नवीन और नवीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम (PM-KUSUM) योजना के तहत किसानों को सरकार सोलर पंप पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी की छूट दे रही है. साथ ही यह योजना विशेष रुप से उन किसानों के लिए लाभकारी होगी, जो बिजली या डीजल पर निर्भर सिंचाई व्यवस्था से परेशान हैं. आइए आगे इसी क्रम में जाने इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी...

3 HP से 10 HP तक के सोलर पंप उपलब्ध

इस योजना के तहत किसानों को 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप उपलब्ध करवाएं जाएंगे. साथ ही कुल 12 अलग-अलग श्रेणियों में पंप शामिल किए गए हैं, ताकि किसान भाई अपनी जरुरत और जमीन के मुताबिक सही क्षमता वाले सोलर पंप का चयन कर सकें.

कैसे होगा चयन?

इस योजना में प्रशासन के अनुसार, किसानों का चयन उनके परिवार की वार्षिक आय और उपलब्ध कृषि भूमि के आधार पर किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना का लाभ वास्तविक और जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे.

पुराने बिजली कनेक्शन धारकों को प्राथमिकता

जिन किसानों के पास पहले से बिजली आधरित ट्यूबवेल कनेक्शन हैं, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते वे अपना पुराना बिजली कनेक्शन सरेंडर करें. इसके अलावा, जिन किसानों ने वर्ष 2019 से 2023 के बीच बिजली आधारित ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था और अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं, उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा.

माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम जरुरी है

प्ररशासन ने यह स्पष्ट किया है कि जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां सोलर पंप के साथ माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम लगाना जरुरी होगा. अन्य क्षेत्रों में भी भूमिगत पाइपलाइन या माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम जरूरी किया गया है. ताकि पानी का दुरुपयोग न हो और जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके.

वेटिंग लिस्ट वालों को दोबारा मौका

जो किसान पहले से वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं और अपने सोलर पंप की क्षमता या मॉडल बदलना चाहते हैं, वे अपनी पुरानी फैमिली आईडी का उपयोग करके दोबारा आवेदन कर सकते हैं. ऐसे किसानों को नया चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनका अंश पहले ही विभाग के पास जमा है.

यदि कोई आवेदक तय समय सीमा में दोबारा आवेदन नहीं करता है और उसे पंप आवंटित नहीं हो पाता, तो उसका जमा किया गया अंश वापस कर दिया जाएगा.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • फैमिली आईडी

  • कृषि भूमि से संबंधित जमीन के रिकॉर्ड या जमाबंदी

  • एक प्रमाण पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि आवेदक के नाम पर कोई बिजली आधारित पंप नहीं है

5 साल की वारंटी और बीमा सुविधा

सरकार द्वारा लगाए जाने वाले सोलर पंपों पर किसानों को 5 साल की वारंटी दी जाएगी. इसके साथ ही 5 साल की तक चोरी और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए भी किसानों को बीमा की सुरक्षा प्रदान की जाएगी. इससे किसानों को लंबे समय तक बिना किसी चिंता के सोलर पंप का लाभ मिल पाएंगा.

आवेदन की अंतिम तारीख

जिन किसानों ने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, तो वह 25 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा.

English Summary: Haryana farmers Get up to 75 percent subsidy on solar pumps apply now
Published on: 26 December 2025, 03:51 PM IST

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