केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों की संख्या बढ़ा दी है. यह फैसला सरकार ने अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए किया है. सरकार ने कुल अवकाश की संख्या 30 से बढ़ाकर 42 कर दी है. सरकार का कहना है कि इससे देश में अंगदान को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही कर्मचारियों की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा. सरकार न कहा है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कर्मचारी अपने अंगदान के बाद शरीर को आराम देने के लिए सही तरह से समय नहीं दे पाते थे. एक स्वस्थ शरीर के लिए इंसान को अच्छे आराम की आवश्यकता होती है. ऐसे मे हमारा यह निर्णय लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगा.
कार्मिक मंत्रालय ने कहा, अंगदाता के शरीर से अंग निकालने में बड़ी सर्जरी की आवश्यकता होती है और अंगदान के बाद उनके शरीर की रिकवरी के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है. ऐसे में सरकार का यह निर्णय भारी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को मदद करेगा. अब इस निर्णय के बाद कर्मचारियों को कुल मिलने वाली छुट्टियों की संख्या 42 दिन की हो जाएगी.
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नियम 25 अप्रैल 2023 से लागू कर दिए जाएंगे. हालांकि सीसीएस नियम के तहत, यह नियम रेलवे कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे. इन कर्मचारियों को छुट्टी तभी मिल सकेगी
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जब सरकार की ओर से किसी पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा मान्यता दी जाएगी और कर्मचारी को मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत, सरकारी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा अंगदान के लिए स्वीकृति दी जाएगी.