Vehicle Scrappage Policy: केंद्र सरकार ने पुरानी गाड़ियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकारी कर्मचारी अब 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने देश में प्रदूषण करने और पैसेंजर सेफ्टी और फ्यूल एफिशिएंशी को सही करने के लिए यह फैसला लिया है.
वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों को आदेश जारी किया है कि जो वाहन 15 साल से अधिक पुराने हैं वे अब 'सर्विसिंग' के लायक नहीं हैं इस तरह के सभी वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाए.
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि देश में प्रदूषण को कम करने और यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय की सलाह पर यह फैसला ले रहे हैं. व्यय विभाग ने नोटिफिकेशन में कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह कहा था कि सरकार को 15 साल से पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने पर विचार करना चाहिए.
सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी
गौरतलब है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Department of Transport) ने पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया था. इस ड्राफ्ट में यह जानकारी दी गई थी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद से ही किसी भी 15 साल पुरानी गाड़ियों को रिन्यू न करने का आदेश दिया गया था.
इसमें सभी तरह की सरकारी गाड़ियां जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, PSUs और म्युनिसिपल बोर्ड आदि की गाड़ियां शामिल थी. वहीं इस मामले में जानकारी सड़क परिवहन विभाग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए पहले भी दे दी थी.
पुरानी गाड़ी नहीं चला पाएंगे लोग
सरकार ने देश में प्रदूषण के लेवल को कम करने और लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 'वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी' लाने की घोषणा की थी. इसके जरिए सरकार ने यह प्लान बनाया था कि अब कोई भी सरकारी विभाग 15 साल से पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा. वहीं आम लोग अपनी 20 साल से अधिक पुरानी पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल का उपयोग नहीं कर पाएंगे.