देश के किसानों और मजदूरों को इस लॉकडाउन में राहत देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हीं योजनाओं में से एक मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना भी है. इस योजना को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हाल ही में शुरुआत की है. संबल योजना का पूरा नाम सरल बिजली योजना है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना भी रखा गया है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 200 रुपए मासिक चुकाकर बिजली इस्तेमाल करने की सुविधा मिल रही है.
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना की मदद से मध्यप्रदेश सरकार राज्य के हर घर तक बिजली पहुंचाना चाहती है.
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना का फायदा कैसे मिलेगा?
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना का लाभ उठाने के लिए गरीब परिवार के लोग अपने क्षेत्र के पार्षद के पास आवेदन दे सकते हैं. अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो http://energy.mp.gov.in/en वेबसाइट पर भी क्लिक कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में आवेदन की योग्यता क्या है?
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत लाभ पाने के लिए जरूरी है कि परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल या BPL) की कैटेगरी में हो. वो चाहें किसान या मजदूर हो. इसके साथ ही परिवार की बिजली खपत महीने में 100 यूनिट या उससे कम हो. इसके अलावा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना का लाभ लेने के लिए यह भी जरूरी है कि आपके घर में एक किलोवाट लोड का ही कनेक्शन हो. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्टेशन करते वक्त कोई शुल्क नहीं लगेगा. मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में रजिस्टेशन कराने वाले महीने से पहले के महीने का बकाया बिजली शुल्क भी माफ़ कर दिया जायेगा. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत अगर बीपीएल परिवार के सदस्य बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उन्हें यह भी बिना किसी चार्ज के बिजली का नया कनेक्शन दिया जायेगा.
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज
- मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत पंजीयन के लिए आपके नजदीकी पार्षद कार्यालय से एक फॉर्म मिलेगा.
- इस फॉर्म के साथ आधार कार्ड, फैमिली आईडी की फोटो कॉपी और 2 फोटो को लेकर पार्षद कार्यालय पर पंजीयन कराया जा सकता है.