केंद्र सरकार किसानों की लगातार मदद कर रही है- चाहे वह खेती से जुड़ी जरूरतें हों या सब्सिडी में छूट। इसी क्रम में सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, जो उनके बुढ़ापे में सहारा बनेगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) उन किसानों के लिए है, जो जीवनभर खेती करते हैं और वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस सरकारी योजना के माध्यम से किसानों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय मिलेगी, जिससे बुढ़ापे की चिंता खत्म हो जाएगी।
योजना की पेंशन किस आयु में मिलेगी?
आज के समय में हर किसी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। खासकर किसान, जो पूरी तरह खेती पर निर्भर होते हैं। ऐसे में उनके बुढ़ापे के लिए आय का कोई निश्चित साधन नहीं होता। लेकिन अब किसानों को घबराने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन दी जाएगी।
कितनी मिलेगी पेंशन की सुविधा?
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन कर हर महीने एक तय राशि जमा करनी होगी।
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किसानों को यह राशि 60 वर्ष की आयु तक जमा करनी होगी, ताकि उसके बाद उन्हें पेंशन के रूप में इसका लाभ मिल सके।
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जिन किसानों का नामांकन इस योजना में हो जाएगा, उन्हें ₹3,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित रूप से दी जाएगी।
जरूरी दस्तावेज
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों के पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए-
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आधार कार्ड
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बैंक खाते की पासबुक
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भूमि के कागजात
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पासपोर्ट साइज फोटो
आवश्यक जानकारी
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इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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किसान के पास राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार दो हेक्टेयर तक की खेती भूमि होनी आवश्यक है।
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किसान जिस आयु में आवेदन करेंगे, उसी के आधार पर प्रीमियम तय होगा, जो लगभग ₹55 से ₹200 मासिक तक होगा।
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किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।