उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के लिए और फसल अवशेष को जलाने से रोकने के हित में छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक अहम कदम उठाया है. राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन’ (SMAM) योजना की शुरुआत करके जिसके तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है. इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक किसान 21 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.
फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष फोकस
सरकार ने इस योजना की शुरुआत इसलिए की है, ताकि फसल अवशेषों को जलाने की समस्या पर रोक लगाई जा सकें. साथ ही हर साल पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, वहीं मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कृषि यंत्रों पर विशेष सब्सिडी दे रही है. इन यंत्रों से किसानों को अधिक मदद मिलेगी और किसान पराली जैसी समस्याओं से भी छूटकारा पा सकेंगे.
किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
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फार्म मशीनरी बैंक
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कस्टम हायरिंग सेंटर
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हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग
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कृषि ड्रोन
इसके अलावा ‘प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू’ योजना के तहत भी कस्टम हायरिंग सेंटर और फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी.
वहीं त्वरित मक्का विकास कार्यक्र के अंतर्गत बैच ड्रायर, मक्का सोलर ड्रायर और पॉपिंग मशीन जैसे उपकरणों पर भी किसानों को अनुदान का लाभ मिलेगा।.
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दें रही है. इस मदद से किसानों का खर्च कम होगा और वह इन यंत्रों की मदद से बेहतर उत्पादन कर सकेंगे. इसके अलावा कृषि यंत्र द्वारा किसान अपने खेतों की मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ा सकेंगे और इसके अलावा खेतों की उत्पादकता लंबे समय तक बनी रहेगी.
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
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अगर आप भी इस योजना में इच्छुक है, तो किसान वेबसाइट https://agridarshan.up.gov.in https://agridarshan.up.gov.in पर जाएं.
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उसके बाद होम पेज पर मौजूद ‘किसान कॉर्नर’ सेक्शन में प्रवेश करें.
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यहां पर आपको ‘यंत्र बुकिंग प्रारंभ’ विकल्प नजर आएगा. वहा पर क्लिक करें।.
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उसके बाद आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन पूरा करें.
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साथ ही इस बात का ध्यान रहे कि कृषि यंत्रों के चयन की प्रक्रिया ई-लॉटरी (e-lottery) के माध्यम से की जाएगी.
टोकन मनी की व्यवस्था
इस योजना में जो किसान इच्छुक है उन किसानों को आवेदन करने के दौरान टोकन मनी ऑनलाइन जमा करना होगा जो इस प्रकार है-
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जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि 10 हजार से 1 लाख रुपये उनके लिए किसानों को 2,500 रुपये जमा करने होंगे.
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वहीं, जो यंत्रों पर अनुदान राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए किसानों को टोकन राशि 5,000 रुपये जमा करनी पड़गी.