योजना के तहत सरकार पुराने तालाबों, पोखरों और कुओं सहित अन्य चीज़ों का निर्माण करेगी.जल जीवन हरियाली योजना (Jal Jiwan Hariyali Scheme) के जरिए किसानों को कई प्रकार से लाभ पहुंचाया जा रहा है. इसमें किसानों के लिए वो हर चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है जिससे उन्हें खेती में पानी के जरिये सहायता मिले. इस योजना में बिहार सरकार द्वारा किसानों कि मदद के लिए पुराने तालाबों, पोखरों और कुओं सहित अन्य चीज़ों का निर्माण करेगी. बिहार के किसान इस योजना के लिए अप्लाई करके इसका फायदा उठा सकते हैं. इस योजना में पौधा रोपण से लेकर कई अन्य प्राकृतिक चीज़ों के विस्तार पर भी ज़ोर दिया जा रहा है. पुर्निनिर्माण कार्य के लिए व्यक्ति सरकारी वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकता है.
राज्य के कई किसान जल जीवन हरियाली योजना का लाभ उठा रहे हैं. इस योजना की खास बात यह है कि लोग इसके मदद से सब्सिडी के जरिए तालाबों का निर्माण बिना परेशानी के करवा सकते हैं. इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था. वहीं बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने के हाल ही में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत 1093 सतही सिंचाई व जल संचयन योजनाओं का उद्घाटन किया. साथ ही उन्होंने उद्घाटन के वक्त संदेश दिया कि ‘प्रकृतिः रक्षति रक्षिता’ यानी जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी।
कैसे पा सकते हैं लाभ ?
योजना के लाभ की अगर बात करें को इसके तहत करीब 1 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं. योजना का लाभ उठाने के लिए Jal Jeevan Hariyali Yojana 2020 की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा. यजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा तालाब, पोखर बनाने और सिंचाई के लिए 75500 रुपये की सब्सिडी राशि दी जाती है. इस राशि से किसान पेड़ लगाना, पानी के भंडारण का सिंचाई के लिए उपयोग इत्यादि अन्य चीज़ें कर सकते हैं.
इस योजना में लगभग 24 हजार 524 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. इसमें किसान नलकूपों के किनारे सोख्ता का निर्माण व सार्वजनिक कुओं की पहचान कर उनका जीर्णोद्धार जैसे कार्य भी कर सकते हैं.
आवेदन के लिए देना होगा यह दस्तावेज
योजना के लाभ के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. जिसमें सबसे प्रमुख है कि आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए. इसके साथ ही किसानों को एक एकड़ जमीन पर सब्सिडी दिया जाएगा. योजना का लाभ लेने के लिए दो श्रेणी अंकित किया गया है व्यक्तिगत और सामूहिक. व्यक्तिगत के लिए एक एकड़ कृषि योग्य भूमि व सामूहिक में 5 हेक्टेयर भूमि का होना शामिल है. योजना के लाभ के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड के साथ-साथ, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक डिटेल्स और फोटो होना आवश्यक है.
ऑनलाइन फॉर्म भरने के तरीके
फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. आगे आवेदन फॉर्म में क्लिक करके व्यक्तिगत या सामूहिक होने की जानकारी को भरें. इसके बाद आगे आपको मोबाईल नंबर भऱना होगा फिर नंबर पर आए ओटीपी को सबमीट करना होगा.