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Updated on: 24 April, 2026 6:59 PM IST
CropLife India

नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2026: क्रॉपलाइफ इंडिया ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 के मसौदे पर अपनी सिफारिशें सौंपी हैं. संस्था का कहना है कि प्रस्तावित कानून एक सामयिक और अत्यंत आवश्यक सुधार है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए इसमें लक्षित बदलावों की आवश्यकता है कि भारतीय किसानों को सुरक्षित और अधिक प्रभावी फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकियों तक तेजी से पहुंच मिले.

यह एसोसिएशन 17 आरएंडडी (R&D) आधारित फसल विज्ञान कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो भारत के फसल सुरक्षा बाजार का लगभग 70% हिस्सा हैं और देश में लगभग 95% नए अणुओं को पेश करने के लिए जिम्मेदार हैं.

भारत का कीटनाशक नियामक ढांचा अभी भी कीटनाशक अधिनियम, 1968 पर आधारित है, जबकि खेती की वास्तविकताएं तेजी से बदल गई हैं. भारतीय कृषि को कीटों और बीमारियों के कारण सालाना 10 से 35% फसल का नुकसान होता है, जो ₹2 लाख करोड़ से अधिक के आर्थिक नुकसान में बदल जाता है. इसके बावजूद, किसान तीन से चार दशक पहले पेश किए गए अणुओं पर भारी निर्भर हैं, जबकि जलवायु परिवर्तनशीलता, बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता और कीटों के बदलते व्यवहार से कृषि उत्पादकता पर दबाव बढ़ रहा है.

प्रस्तुत सिफारिशों में एक केंद्रीय चिंता यह है कि वर्तमान मसौदा उस नीतिगत कमी को दूर नहीं करता है जो इस नवाचार अंतराल (innovation lag) का कारण है. जब किसान बहुत लंबे समय तक पुरानी केमिस्ट्री पर निर्भर रहते हैं, तो प्रतिरोध तेजी से बनता है, छिड़काव की तीव्रता बढ़ती है, और घरेलू व निर्यात बाजारों में कड़े अवशेष (residue) मानकों को पूरा करना कठिन हो जाता है. नई फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकियां अधिक लक्षित, कम खुराक वाली और विकसित होते कीटों के दबाव के अनुकूल हैं, फिर भी भारत में उनका आगमन अक्सर विलंबित होता है.

भारत में एक नया अणु या नया उपयोग लाने के लिए सुरक्षा, प्रभावकारिता, अवशेष और पर्यावरणीय डेटा में बड़े निवेश की आवश्यकता होती है. उस डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है, इसे नियंत्रित करने वाले स्पष्ट ढांचे के बिना, भारतीय बाजार में नई तकनीकों को जल्दी पेश करने का प्रोत्साहन सीमित है. इसलिए, एसोसिएशन ने प्रथम पंजीकरण से लगभग पांच वर्षों के सीमित, समयबद्ध पीआरडी (PRD) ढांचे का प्रस्ताव दिया है. यह नई समाधानों को किसानों तक तेजी से पहुँचाने के लिए एक अधिक अनुमानित मार्ग बनाएगा, जबकि स्वतंत्र डेटा निर्माण के माध्यम से प्रतिस्पर्धा की अनुमति भी देगा. इस तर्क की पहले सतवंत रेड्डी समिति द्वारा जांच की गई है, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2008 में इसे प्रतिबिंबित किया गया है, और कृषि पर संसदीय स्थायी समिति और किसानों की आय दोगुनी करने वाली समिति द्वारा इसका समर्थन किया गया है.

यह मामला केवल नवाचार तक सीमित नहीं है. यूरोपीय संघ (EU) जैसे बाजारों में सख्त अवशेष मानकों के कारण भारतीय निर्यात पर दबाव बढ़ रहा है. असम के उद्योग निकायों ने संकेत दिया है कि यूरोप और यूके को होने वाला लगभग 40 मिलियन किलोग्राम प्रीमियम चाय का निर्यात कड़े अवशेष मानकों की चपेट में है.

सिफारिशों पर टिप्पणी करते हुए, अंकुर अग्रवाल, अध्यक्ष, क्रॉपलाइफ इंडिया और कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड ने कहा, "कीटनाशक विनियमन को आधुनिक बनाने का सरकार का प्रयास सामयिक और स्वागत योग्य है. ड्राफ्ट बिल डिजिटलीकरण और नकली उत्पादों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सहित कई सही दिशा में कदम उठाता है. लेकिन आज किसान खेतों में अनिश्चित कीट दबावों से जूझ रहे हैं, जबकि निर्यातकों को यूरोपीय संघ और यूके जैसे प्रमुख बाजारों में सख्त अवशेष और एसपीएस (SPS) आवश्यकताओं का सामना करना पड़ रहा है. हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि भारतीय कृषि केवल पुरानी केमिस्ट्री के साथ इन चुनौतियों का जवाब देगी. अंतिम कानून को विज्ञान-आधारित और समयबद्ध होना चाहिए, अवैध व्यापार के खिलाफ सख्ती से काम करना चाहिए, और किसानों तक नई, सुरक्षित और प्रभावी फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को तेजी से पहुँचाने के लिए एक विश्वसनीय मार्ग बनाना चाहिए."

प्रस्तुत सिफारिशों में ऑनलाइन बिक्री की अनियंत्रित वृद्धि को असली कीटनाशकों के लिए सबसे गंभीर उभरते खतरों में से एक बताया गया है. मौजूदा ढांचे के तहत, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना, विक्रेताओं के 'प्रिंसिपल सर्टिफिकेट' को सत्यापित करना, या यह सुनिश्चित करना कि बिक्री स्वीकृत भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर हो, स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं है. प्लेटफॉर्म-स्तरीय जवाबदेही की कमी एक नियामक अंतराल पैदा करती है जिसके माध्यम से अनधिकृत और नकली उत्पाद किसानों तक पहुँच रहे हैं. क्रॉपलाइफ इंडिया ने प्लेटफॉर्मों पर स्पष्ट वैधानिक दायित्वों की मांग की है, जिसमें लाइसेंस और सर्टिफिकेट सत्यापन, उत्पाद की ट्रेसबिलिटी, क्षेत्रीय अनुपालन और नोटिस-एंड-टेकडाउन (हटाने) की जिम्मेदारियों को बिल में लिखने का सुझाव दिया गया है.

कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर, एसोसिएशन ने बताया है कि वर्तमान मसौदा उन निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों को भी अंधाधुंध रूप से अभियोजित करने की अनुमति देता है जिनकी किसी कथित उल्लंघन में कोई परिचालन भूमिका नहीं है. इस तरह के अभियोजन पेशेवरों को परेशान करते हैं, प्रतिभाओं को वरिष्ठ पदों पर जाने से हतोत्साहित करते हैं, और डिक्रिमिनलाइजेशन (वि-अपराधीकरण) के उद्देश्य को कमजोर करते हैं. क्रॉपलाइफ इंडिया ने सिफारिश की है कि केवल विशिष्ट सुविधा, भंडारण, शाखा या इकाई के प्रभारी 'नामांकित जिम्मेदार व्यक्तियों' को ही उत्तरदायी ठहराया जाए, जैसा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में प्रावधान है.

प्रस्तुत सिफारिशें ड्राफ्ट बिल के आपातकालीन निषेध प्रावधानों पर भी चिंता जताती हैं, जो एक कीटनाशक को एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की अनुमति देते हैं, जिसे और 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है. वास्तव में, यह एक अस्थायी आपातकालीन उपाय को वैज्ञानिक जांच या सुरक्षा पर निष्कर्ष के अभाव में भी स्थायी प्रतिबंध में बदल देता है. विशेष रूप से, 1968 के अधिनियम के तहत, आपातकालीन निषेध 60 दिनों तक सीमित था. क्रॉपलाइफ इंडिया ने सिफारिश की है कि इस सुरक्षा उपाय को बरकरार रखा जाए, जिसमें 60 से 120 दिनों की समयबद्ध आपातकालीन अवधि के बाद अनिवार्य वैज्ञानिक समीक्षा की जाए.

इसके अलावा, सबमिशन में आनुपातिक दंड की मांग की गई है जो मामूली प्रक्रियात्मक खामियों और जानबूझकर किए गए उल्लंघनों के बीच अंतर करे. साथ ही, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा और अणु-स्तर के निर्णयों के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समीक्षा तंत्र का भी आग्रह किया गया है. यह भी सुझाव दिया गया है कि लाइसेंसिंग अधिकारियों, कीटनाशक निरीक्षकों और विश्लेषकों की योग्यताएं और शक्तियां एक सुसंगत राष्ट्रीय ढांचे के भीतर निर्धारित की जानी चाहिए, न कि राज्य-दर-राज्य अलग-अलग.

English Summary: CropLife India Says Draft Pesticides Bill Must Fix Innovation Lag for Farmers
Published on: 24 April 2026, 07:03 PM IST

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