RFOI Award 2025: UP के सफल किसान मनोहर सिंह चौहान को मिला RFOI अवार्ड, अजय मिश्र टेनी ने किया सम्मानित RFOI - First Runner-Up: सफल किसान लेखराम यादव को MFOI Awards 2025 में मिला RFOI-फर्स्ट रनर-अप अवार्ड, अजय मिश्र टेनी ने किया सम्मानित RFOI Award 2025: केरल के मैथ्यूकुट्टी टॉम को मिला RFOI Second Runner-Up Award, 18.62 करोड़ की सालाना आय से रचा इतिहास! Success Story: आलू की खेती में बढ़ी उपज और सुधरी मिट्टी, किसानों की पहली पसंद बना जायडेक्स का जैविक समाधान किसानों के लिए साकाटा सीड्स की उन्नत किस्में बनीं कमाई का नया पार्टनर, फसल हुई सुरक्षित और लाभ में भी हुआ इजाफा! Student Credit Card Yojana 2025: इन छात्रों को मिलेगा 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन, ऐसे करें आवेदन Pusa Corn Varieties: कम समय में तैयार हो जाती हैं मक्का की ये पांच किस्में, मिलती है प्रति हेक्टेयर 126.6 क्विंटल तक पैदावार! Watermelon: तरबूज खरीदते समय अपनाएं ये देसी ट्रिक, तुरंत जान जाएंगे फल अंदर से मीठा और लाल है या नहीं
Updated on: 7 April, 2020 4:03 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पहले  ही किसानों को फसल अवशेष (पराली) न जलाने का आदेश दिया हैं. इस लॉकडाउन में भी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में प्रदूषण को रोकने के लिए फसलों के अवशेष ना जलाने का आदेश दिया गया है. यदि किसान इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही (जुर्माना) की जाएगी. इसके लिए जिला स्तर पर एक कैमेटी गठित की गई है.

बता दें ,खेतों में फसलों के अवशेष, डंठल व भूसा जलाने से वायु प्रदूषित हो जाती है या यूं कहें कि वायु प्रदूषण बढ़ता है. इतना ही नहीं खेतों में पराली जलाने  से खेतों की उर्वरा शक्ति भी घट जाती है क्योकी खेत में उपस्थित लाभदायक जीवाणु पराली के साथ जल जाते है. जिससे पैदावार पर भी असर पड़ता है.  इसे रोकने के लिए ललितपुर प्रशासन द्वारा उपजिलाधिकारी की देखरेख में न्याय पंचायत स्तर पर कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं.

बता दें, न्याय पंचायत स्तर गठित टीमें संबंधित ग्राम में पराली ना जलाए जाने के लिए जरुरी कदम उठाएंगी. यदि न्याय पंचायत स्तर पर पराली, गेहूं के डंठल, भूसा आदि जलाया जाता है तो उस न्याय पंचायत से संबंधित नियुक्त कर्मचारी और  लेखपाल की होगी. किसानों के फसल अवशेष न जलाने पर रोक लगाने के लिए लेखपाल एवं ग्राम प्रधान द्वारा इसकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप एवं दूरभाष के माध्यम से तहसील स्तर दी जाएगी. अधिकारी पराली जलाने वाले किसान पर कार्रवाई करेंगे.

जोत के हिसाब से लगेगा जुर्माना

बता दें, जिन किसानों के पास दो एकड़ भूमि है. ऐसे किसान पराली अपने खेत में जलाते हैं तो उनसे दो हजार पांच सौ रुपए जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा. इसके अलावा दो एकड़ से अधिक व पांच एकड़ कम वाले  किसानों से पांच हजार से लेकर पंद्रह हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर थानाध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट दर्ज भी कराई जाएगी.

English Summary: Burning stubble in lockdown will attract such fine
Published on: 07 April 2020, 04:13 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now