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Updated on: 20 February, 2026 5:11 PM IST
स्ट्रॉबेरी विकास योजना

देश के किसान गेंहू, गन्ने की खेती करने के साथ अब विदेशी फलों की खेती करके अपनी आय में इजाफा कर रहे हैं. इसी के चलते बिहार में स्ट्रॉबेरी जैसी हाई वैल्यू फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसकी खेती करने पर किसानों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी की मदद दें रही है. इससे किसानों की लागत कम होगी और मुनाफा अधिक. इसके अलावा, सरकार इस फसल की खेती करने के लिए किसानों को इसलिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि बाजारों में इस फल का मांगों की भी पूर्ति हो और किसानों की कमाई भी दोगुना हो जाएं.

बिहार स्ट्रॉबेरी विकास योजना क्या है?

बिहार सरकार राज्य के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और साथ ही इस फसल की खेती करने वाले किसानों को सरकार स्ट्रॉबेरी विकास योजना के तहत 40% अनुदान भी मुहैया करवा रही है. इस योजना की शुरुआत करने के पीछे सरकार का यह उद्देश्य है कि स्ट्रॉबेरी उत्पादन और मार्केटिंग को प्रोत्साहन देना.

कितनी मिलेगी सब्सिडी की छूट?

इस सरकारी स्ट्रॉबेरी विकास योजना के तहत किसानों को लागत का 40% तक अनुदान मुहैया कराया जाएगा. इस प्रकार किसानों को इस योजना से लाभ होगा-

सुरक्षित पैकेजिंग पर सब्सिडी- किसानों को कूट (कार्डबोर्ड) के डब्बों पर 40% अनुदान और प्लास्टिक के छोटे पैकेजिंग बॉक्स पर 40% सब्सिडी की सहायता प्रदान कर रही है.

खेती के लिए सहायता- किसान भाइयों को इस योजना के माध्यम से प्रति हेक्टेयर ₹3,02,400 तक की सहायता पर जिसकी कुल लागत का 40% मानी जाएगी.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने निम्न पात्रता शर्तें निर्धारित की है जो कुछ इस प्रकार है-

  • आवेदनकर्ता को बिहार का स्थायी निवासी होना जरुरी है.

  • इस योजना का लाभ वह किसान ही उठा सकते हैं जोकि स्ट्रॉबेरी की खेती करने में इच्छुक हो

  • वैध किसान पंजीकरण अनिवार्य है.

  • जिन किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक होगा उनको इस सरकारी स्कीम का लाभ मिल सकेंगा.

  • साथ ही यह योजना व्यक्तिगत किसानों के साथ-साथ किसान समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए भी खुली है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र

  • किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र

  • बैंक पासबुक की कॉपी

  • एक्टिव मोबाइल नंबर

कैसे करें इस योजना में अप्लाई?

  • जो किसान स्ट्रॉबेरी विकास योजना में इच्छुक है वह पहले कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

  • उसके बाद स्कीम सेक्शन में जाकर क्लिक करें.

  • इसके बाद फल संबंधी योजनाओं में स्ट्रॉबेरी विकास योजना और राज्य का चुनाव करें.

  • उसके बाद Apply / आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें.

  • इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें दें.

  • फिर उसके बाद फॉर्म सबमिट करें.

लेखक: रवीना सिंह

English Summary: Bihar government offering 40 percent subsidy on strawberry cultivation
Published on: 20 February 2026, 05:15 PM IST

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