बस्तर के जंगलों का ‘खुला औषधालय’ खतरे में! मंजूर गोड़ी समेत कई दुर्लभ जड़ी-बूटियां विलुप्त होने की कगार पर Escorts Kubota ने मनीष शर्मा को एग्री बिजनेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया, ट्रैक्टर और Agri Business की संभालेंगे जिम्मेदारी पारंपरिक मेहनत से आधुनिक तकनीक तक: STIHL MS 382 ने आसान किया राजू राम का काम! Pusa Corn Varieties: कम समय में तैयार हो जाती हैं मक्का की ये पांच किस्में, मिलती है प्रति हेक्टेयर 126.6 क्विंटल तक पैदावार! Watermelon: तरबूज खरीदते समय अपनाएं ये देसी ट्रिक, तुरंत जान जाएंगे फल अंदर से मीठा और लाल है या नहीं
बाढ़ से बर्बाद फसलों पर सरकार की राहत (Image Source-AI generate)

बिहार में अगस्त के अंतिम सप्ताह में आई बाढ़ से फसल क्षति झेलने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। प्रभावित किसान 23 सितंबर से 29 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकेंगे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार, अतिवृष्टि और विभिन्न नदियों के बांधों के फाटक खोले जाने के बाद जलस्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से कई क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचा। प्रतिवेदित फसल क्षति के आधार पर राज्य के 18 जिलों के 84 प्रखंडों की 653 प्रभावित पंचायतों के किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा।

अधिकतम दो हेक्टेयर तक मिलेगा अनुदान

सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वर्षाश्रित (असिंचित) फसल के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा शाश्वत/बहुवर्षीय फसल, जिसमें गन्ना भी शामिल है, के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र तक देय होगा।

न्यूनतम अनुदान की राशि असिंचित क्षेत्र के लिए 1,000 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए 2,000 रुपये तथा शाश्वत/बहुवर्षीय फसल के लिए 2,500 रुपये निर्धारित है।

रैयत और गैर-रैयत दोनों किसानों को लाभ

योजना का लाभ पंजीकृत रैयत एवं गैर-रैयत दोनों किसानों को मिलेगा। रैयत किसान या किसान परिवार के लिए अद्यतन LPC/लगान रसीद अथवा वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की LPC/लगान रसीद मान्य होगी।

वहीं, गैर-रैयत किसान परिवार के लिए वार्ड सदस्य, मुखिया या सरपंच तथा कृषि समन्वयक द्वारा प्रमाणित स्वघोषित प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसका प्रारूप DBT पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

13 अंकों की पंजीकरण संख्या से होगा आवेदन

प्रभावित किसान बिहार कृषि विभाग के DBT Agriculture Portal पर अपनी 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुदान की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

कृषि मंत्री ने किसानों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। साथ ही किसानों को किसी अनधिकृत व्यक्ति या बिचौलिये की सहायता नहीं लेने की सलाह दी गई है। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए किसान टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-180-15551 अथवा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

English Summary: Bihar Flood Crop Damage Agricultural Input Subsidy Application September 23-2026
Published on: 23 September 2026, 04:00 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now