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Updated on: 9 January, 2026 2:48 PM IST
गन्ना किसानों को कृषि यंत्रों पर 60% तक सब्सिडी की मिलेगी छूट (Image Source-AI generate)

देश में गन्ना उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और सरकार भी किसानों के लिए योजना लेकर आती रहती है. ऐसे में बिहार सरकार गन्ना किसानों को गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50 से 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार. साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए तृतीय रैंडमाइजेशन के अंतर्गत 154 किसानों का चयन किया गया है, जिन्हें कुल 09 प्रकार के अत्याधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ मिलेगा.

खेती में क्या आएगा बदलाव?

आज के समय में खेती केवल परंपरागत तरीकों तक सीमित नहीं रह गई है. इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक मशीनों के उपयोग से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि फसल की गुणवत्ता और पैदावार भी बेहतर होगी.

किन-किन यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

  • डिस्क हैरो

  • पावर वीडर

  • पावर टीलर

  • लैंड लेवलर

  • लेजर लेवलर

  • रैटून मैनेजमेंट डिवाइस

  • रोटावेटर

  • मिनी ट्रैक्टर (4WD)

  • ट्रैक्टर माउंटेड हाइड्रॉलिक स्प्रेयर

इन मशीनों के द्वारा किसान इनके इस्तेमाल से खेत की जुता,, समतलीकरण, खरपतवार नियंत्रण, छिड़काव और रैटून प्रबंधन जैसे काम बेहद आसान हो जाएंगे.

कैसे मिलेगी सब्सिडी?

इस योजना में गन्ना उद्योग विभाग द्वारा चयनित किसानों को स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है. इस स्वीकृति पत्र के आधार पर किसान SuMech पोर्टल पर सूचीबद्ध अधिकृत विक्रेताओं से कृषि यंत्र खरीद सकते हैं. इसके अलावा सरकार ने योजना में महत्वपूर्ण शर्त भी है, जो इस प्रकार है-

  • किसान को पहले यंत्र की पूरी कीमत खुद चुकानी होगी.

  • यंत्र खरीद के बाद विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा.

  • सत्यापन पूरा होने के बाद निर्धारित सब्सिडी राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी और इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बनी रहेगी और किसानों को समय पर अनुदान का लाभ मिलेगा.

किस तारीख तक मान्य है स्वीकृति पत्र?

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जारी किए गए स्वीकृति पत्र की वैधता 18 जनवरी 2026 तक ही रहेगी. यानी चयनित किसानों को इसी समय-सीमा के भीतर यंत्र खरीदना अनिवार्य होगा और यदि निर्धारित तिथि तक प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो किसान योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं. इसलिए विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते सभी औपचारिकताएं पूरी करें और इस योजना का लाभ उठांए.

किसानों के लिए हेल्पलाइन सुविधा

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गन्ना उद्योग विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी, समस्या या तकनीकी सहायता के लिए किसान 0612-2215788 पर संपर्क कर सकते हैं. यह सेवा कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी.

English Summary: Bihar Farmers can get up to 60 Percent subsidy on modern agricultural machinery
Published on: 09 January 2026, 02:57 PM IST

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