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Updated on: 23 December, 2019 11:55 AM IST

देशभर के किसानों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है. पीएम- किसान योजना के तहत वार्षिक 6000 रुपये का लाभ लेने हेतु कुछ लोग गड़बड़ी करने लगे हैं. ऐसे लोग अब सावधान हो जाएं. दरअसल जो लोग पीएम किसान योजना का लाभ लेने हेतु गड़बड़ी कर रहें थे मोदी सरकार अब उन लोगों पर सख्त हो गई है. सरकार ने ऐसे 1,19,743 लोगों को चिन्हित कर हाल ही में उनके अकाउंट से पैसा वापस ले लिया है. गौरतलब है ये वो लोग थे जिनके  नाम एवं उनके बैंक खातों के दिए गए रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहे थे. मतलब, बैंक खाता और खेत के मालिक के नाम के बीच अंतर पाया गया. इसलिए पैसा वापस ले लिया गया. इन खातों में बिना वेरीफिकेशन पैसा जमा हो गया था.

बता दे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा केंद्र सरकार के खाते से किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे नहीं जा रहा. केंद्र सरकार पहले राज्य सरकार के अकाउंट में पैसा भेजती है फिर उस अकाउंट से किसानों तक पैसा पहुंचता है. खबरों की मानें तो वेरीफिकेशन करने से पहले ही ऐसे 1.19 लाख बैंक खातों में 2000 रुपये की किश्त जमा हो गई थी. लेकिन जब डाटा का वेरीफिकेशन शुरू हुआ तो गलत खातों में भेजी गई रकम की गलती पकड़ में आने लगी. सरकार की कोशिश है कि योजना का पैसा सही किसानों तक पहुंचे.

गड़बड़ी पर ऐसे वापस लिया जाता है पैसा

गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) ने सभी राज्यों को एक पत्र लिखकर पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर अपात्र लोगों को लाभ मिलने की सूचना मिलती है तो उनका पैसा वापस होगा. पीएम किसान योजना के सीईओ विवेक अग्रवाल के मुताबिक इतनी बड़ी योजना है तो गड़बड़ी की संभावना बनी ही रहती है. अगर अपात्र लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ तो उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए  वापस लिया जाएगा. बैंक इस पैसे को अलग अकाउंट में डालेंगे और राज्य सरकार को वापस करेंगे. राज्य सरकारें अपात्रों से पैसे वापस लेकर https://bharatkosh.gov.in/  में जमा कराएंगी. अगली किश्त जारी होने से पहले ऐसे लोगों का नाम हटाया जाएगा.

किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा लाभ?

  • देशभर के 14.5 करोड़ किसान परिवार इसके लिए पात्र हैं.

  • पति-पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को एक इकाई माना जाएगा.

  • जिन लोगों के नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में पाया जाएगा वही इसके हकदार होंगे.

  • एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों. यदि इन्होंने आवेदन किया है तो पैसा नहीं आएगा.

  • पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.

  • इनकम टैक्स देने वालों और 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी लाभ से वंचित रखने का प्रावधान है. यदि किसी आयकर देने वाले ने स्कीम की दो किश्त ले भी ली है तो वो तीसरी बार में पकड़ा जाएगा. क्योंकि आधार वेरीफिकेशन हो रहा है

English Summary: big news ! PM-Kisan Yojana Rs. 6000 withdrawn from 1.20 lakh farmers, read full news
Published on: 23 December 2019, 11:59 AM IST

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