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Updated on: 5 January, 2019 4:57 PM IST

पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की ओर से अकसर नयी-नयी योजनाएं आती रहती है. इसी कड़ी में पशुपालन विभाग, हरियाणा के द्वारा 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना' शुरू की गई है. इस योजना का संचालन केंद्र व राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों से किया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार के पशुओं का चयन किया गया है, जिनमें बड़े व छोटे पशु शामिल हैं. गौरतलब है कि प्रत्येक परिवार 5 यूनिट पशुओं का बीमा करवा सकता है. जिनमें एक यूनिट में एक बड़ा जानवर व 10 छोटे जानवर शामिल हो सकते है.

बता दे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को बड़े पशुओं के लिए 100 रुपए तथा छोटे पशुओं के लिए 25 रुपए का प्रीमियम अंश देना होता है और बीमा की शेष राशि सरकार के द्वारा बीमा कंपनियों वहन करती हैं. हालांकि अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए इस योजना का लाभ निशुल्क उपलब्ध है.

हरियाणा के पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. प्रेम सिंह ने बताया कि बीमा करवाने के लिए आवेदक को पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, अनुसूचित जाति से संबंधित होने पर जाति प्रमाण पत्र, प्रीमियम राशि, पशु के टैग सहित लाभार्थी के साथ पशु की फोटो इत्यादि प्रस्तुत करने होते हैं. उन्होंने आगे कहा कि 'बीमा किए गए पशु की मौत होने पर पशुपालक को निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी को तत्काल सूचना देनी होती है और मृतक पशु को निरीक्षण के लिए 24 घंटे सुरक्षित रखना होता है. योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालन विभाग के चिकित्सक अधिकारी के द्वारा किए गए पोस्टमार्टम की कॉपी देना भी अनिवार्य होता है.

English Summary: Big and small animals insurance scheme
Published on: 05 January 2019, 04:59 PM IST

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