आज के इस आधुनिक समय में पैन कार्ड सभी जरूरी कामों के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसका इस्तेमाल कई तरह के वित्तीय कामों के लिए भी किया जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, बैंक खाता और किसी भी तरह के छोटे या बड़े बिजनेस को शुरू करने के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल बहुत जरूरी है.
लेकिन क्या आप जानते हैं, पैन कार्ड को लेकर एक छोटी सी गलती भी आपको बहुत हानि पहुंचा सकती है. अगर आप भी पैन कार्ड से जुड़ी यह गलती करते हैं, तो आपके ऊपर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना सरकार द्वारा लगाया जा सकता है. तो आइए इस लेख में पैन कार्ड से जुड़ी गलती के बारे में विस्तार से जानते हैं....
एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर लगेगा जुर्माना
हमारे देश में ज्यादातर लोग एक से अधिक पैन कार्ड (Pan Card) का इस्तेमाल करते हैं जो की गलत है. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए. अगर व्यक्ति के पास दूसरा पैन कार्ड पाया जाता है, तो यह गैर कानूनी माना जाएगा और इसके तहत कार्यवाही भी की जाएगी. अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए है.
दो पैन कार्ड होने की स्थिति में इनकम टैक्स (Income Tax) आपके ऊपर भारी जुर्माना लगा सकती है और साथ ही पैन कार्ड से आधार लिंक ना होने पर भी आपके बैंक अकाउंट की सभी सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा. इसके बचाव के लिए आपको अपने दूसरे पैन कार्ड को आयकर विभाग में जल्द से जल्द जमा करवाना होगा. गैर कानूनी तरीके से बनाए गए दूसरे पैन कार्ड को जमा नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) के द्वारा आपको ऊपर जुर्माने के साथ एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत कार्यवाही भी की जाएगी. जुर्माने के तौर पर आपको विभाग में 10 हजार रुपए तक राशि देनी पड़ सकती है.
ऐसे बन जाते हैं दो पैन कार्ड
आपको बता दें कि कई बार पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद काफी समय तक पैन कार्ड बनकर नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में लोग बिना जानकारी के दूसरे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं. जिससे व्यक्ति के पास फिर दो पैन कार्ड बनकर तैयार हो जाता है. अगर आपने भी इसी प्रकार दो पैन कार्ड बनवाएं (get two pan cards) हैं, तो समय रहते इनकम टैक्स विभाग में दूसरे पैन कार्ड को जमा करवा दें.
ऐसे करें दूसरे पैन कार्ड को जमा
व्यक्ति अपने दूसरे पैन कार्ड को जमा करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा करवा सकता है. अगर आप ऑनलाइन तरीके से दूसरे पैन कार्ड को जमा करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा. जहां आपको पैन कार्ड सरेंडर के फॉर्म को डाउनलोड करना होगा.
इसके बाद आपको Request For New PAN Card/ Changes Or Correction in PAN Data के विकल्प पर क्लिक करना होगा. फिर आपको फॉर्म भरने के बाद इसे NSDL पर ऑनलाइन जमा करवाना होगा. अगर आप इसे ऑफलाइन जमा करते हैं, तो इस फॉर्म को NSDL ऑफिस जाकर भी जमा कर सकते हैं.