दिल्ली में प्रदूषण का भीषण प्रकोप जारी है. राजधानी में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है. प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी भी कम हो रही है. दिल्ली में शुक्रवार को वायु की गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 के पार पहुंच गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है. जिसको देखते हुए राजधानी में बड़े भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है तथा 5वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है.
दिल्ली में स्कूल बंद
दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है. शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केरजीवाल ने प्रेस क्रांफ्रेस कर इसकी जानकारी दी. यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में प्रदूषण के कारण दिल्ली के स्कूलों को बंद किया गया है, बल्कि हर साल नवंबर में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक हो जाता है कि स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया जाता है. बता दें कि कोरोना के कारण बीते 2 सालों से दिल्ली समेत पूरे देश के शिक्षा संस्थान बंद थे, जिससे बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, हालांकि इसके लिए ऑनलाइन कक्षाओं भी चलाई जा रही थी.
दिल्ली में इन चीजों पर लगी पाबंदियां
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में कई पाबंदियां लगा दी गई हैं.
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दिल्ली में हैवी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है.
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5 नवंबर से दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश है.
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बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड-इवेन लगाया जा सकता है.
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राजधानी में सीएजी व इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी है.
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हाईवे, फ्लाईओवर समेत बड़े निर्माण कार्यों को स्थगित कर दिया गया है.
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आवश्यक वस्तुओं के अलावा बारी फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश है.
ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से आम लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. जिसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के ऑफिस में 50 फीसदी स्टॉफ का वर्क फ्रॉम होम शुरू हो सकता है. हालांकि इसे लेकर सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है..
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नोएडा में पाबंदियां
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नोएडा भी प्रदूषण की मार से अछूता नहीं है. लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की चपेट में दिल्ली के पडोसी राज्य भी आ चुके हैं.
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गौतमबुद्ध नगर में 8 नवंबर तक 8वीं तक के स्कूल बंद करने का ऐलान किया है.
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बडें निर्माण कार्य पर रोक लगाई जा सकती है.
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5,000 वर्गमीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया है.