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Updated on: 31 March, 2020 12:30 PM IST

मार्च में चार अलग-अलग तारीख को हुई बारिश, आंधी व ओलावृष्टि से किसानों को फसल क्षति का नुकसान उठाना पड़ा है. सरकार ने फसल क्षति को संज्ञान में लेते हुए किसानों को सहायता राशि देने का फैसला किया है. बता दें, बिहार सरकार ने फसल क्षति नुकसान का ब्यौरा देने के लिए किसानों से आवेदन मांगे थे. पहले इस आवेदन की तारीख 28 मार्च से 18 अप्रैल तक थी. फसल क्षति  नुकसान के आवेदन की सुविधा विभाग के डीबीटी पोर्टल पर है.

बिहार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि यदि किसी भी कारण से किसान के आवेदन रद्द हो जाएं तो किसान दोबारा आवेदन कर सकता है. पहले फसल क्षति नुकसान का ब्यौरा देने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल थी अब इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है. मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा. प्रभावित किसान जो पहले से पंजीकृत नहीं हैं, वे कृषि विभाग की वेबसाइट www.krishi.bih.nic.in पर दिए गए लिंक dbtagriculture.bihar.gov.in पर लॉग-इन कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं.

सब्सिडी क्या है

सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को सब्सिडी कहा जाता है या यूं कहें तो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, व्यवसाय या संस्था को दिए जाने वाले लाभ को सब्सिडी कहते हैं.

क्यों दी जाती है सब्सिडी

सरकार द्वारा सब्सिडी लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से दी जाती है. अधिकतर सब्सिडी सरकार द्वारा कमजोर उद्योग के क्षेत्रों की मदद करने के लिए दी जाती है. अगर किसी क्षेत्र में काफी नुकसान हो रहा है, तो सरकार उस क्षेत्र की वित्तीय मदद कर, उसमें सुधार लाने की कोशिश करती है.

English Summary: Applications can be applied till 30 April for subsidy on crop damage
Published on: 31 March 2020, 12:34 PM IST

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