हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सशक्त करने की दिशा में शुरू किए गए महत्वाकांक्षी योजना 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' का कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. यानि इस योजना का वे लोग भी फायदा उठा रहे हैं, जो इस योजना का लाभ उठाने की पात्रता को पूरा नहीं करते हैं.
बहरहाल, अब सरकार ने ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी से कार्रवाई करने का मन बना लिया है. विदित हो कि विगत दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद संसद में इस बात की तथ्यों के साथ तस्दीक करते हुए कहा था कि कुछ लोग सरकार द्वारा शुरू किए गए किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसान न होते हुए भी उठा रहे हैं. बहरहाल, आखिर कौन हैं, वे लोग, जो बिना पात्रता को पूरा किए ही उठा रहे हैं, इस योजना का लाभ... बताएंगे आपको सबकुछ.. लेकिन, उससे पहले हम आपको बताते चलें कि आखिर क्या है, ये 'किसान सम्मान निधि योजना'?
क्या है, 'किसान सम्मान निधि योजना'?
यहां हम आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने 2018 में उन सभी किसानों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, इस योजना के तहत उन सभी लोगों को सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए देने का प्रावधान है.
बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से यह राशि 2-2 हजार रूपए के तीन किस्तों में किसानों को प्रदान की जाती है, मगर सरकार ने इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्ते तय की है, नियमों के मुताबिक, जब तक किसान उन शर्तों का अनुपालन नहीं करेंगे, तब तक वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे, तो चलिए अब हम आपको बताते कि आखिर क्या हैं, वे शर्ते जिनका करना होगा किसानों को पालन.
इन शर्तों का करना होगा पालन
1.इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक की जमीन नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसा होता है, तो सान इस योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं होंगे.
2.किसान लाभ उठाने की पात्रता तभी हासिल कर पाएंगे, जब वह खुद की जमीन पर खेती करते होंगे, अगर वह किसी और की जमीन पर खेती करते हैं, तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
3.अगर किसान को 10 हजार रूपए से अधिक की पेंशन मिलती है, तो वो फिर इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे.
4.इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति का मूल पेशा खेती होना चाहिए. अगर वह किसी और पेशे में रहते हुए खेती में सलंगन रहता है, तो वो इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं होगा.
5.वे सभी किसान, जो सरकार को आयकर अदा करते हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
6.वे सभी किसान भी, उस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जिनके खेत उनके पिता या दादा के नाम पर हैं.
तो फिर, अब क्या कदम उठाएगी सरकार
वहीं, अब जब इस तरह की ख़बर सामने आ रही है कि वे सभी लोग, जो इस योजना की शर्तों को पूरा न करते हुए इसका फायदा उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार अब कड़ी कार्रवाई करने में जुट चुकी है. खबर है कि ऐसे 33 लाख किसानों के बारे में पता चला है, जो पीएम किसान किसान सम्मान निधि योजना के शर्तों का पालन किए बिना ही इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब सरकार ऐसे सभी लोगों का पत्ता साफ़ करने में जुट चुकी है, जो किसान का भेष धारण कर उनके हक पर सेंध मार रहे हैं.
वहीं, अगर इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई किसान सभी शर्तों का पालन करता हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, तो फिर वो अपनी शिकायत पीएम-किसान हेल्पलाइन 155261 या टोल फ्री 1800115526 पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, वहां से उन्हें तत्काल सहायता मुहैया कराई जाएगी.