देशभर में 1 जुलाई 2025 से कई अहम नियमों में बदलाव किए गए हैं, जो आम जनता की जेब, यात्रा, बैंकिंग और रोजमर्रा की ज़िंदगी पर सीधा असर डालेंगे. चाहे बात आधार-पैन लिंकिंग की हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ने की, रेलवे टिकट बुकिंग नियमों की या फिर क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग चार्जेज की—इन सभी बदलावों से आप सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं. इसके अलावा, दिल्ली में पुराने वाहनों पर ईंधन बैन, GST फाइलिंग में सख्ती और RBI द्वारा कॉल मनी मार्केट समय बढ़ाना जैसे फैसले भी आज से लागू हो चुके हैं.
इन नियमों का मकसद शासन को पारदर्शी, डिजिटल और नागरिकों के अनुकूल बनाना है, लेकिन इनमें से कुछ बदलाव आपकी जेब पर भार भी डाल सकते हैं. आइए, जानते हैं कि आज से क्या-क्या बदल गया है और आपको किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है.
1. आधार-पैन लिंकिंग अब अनिवार्य
अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य हो गया है. पहले से पैन कार्ड रखने वालों को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना ज़रूरी है, नहीं तो उनका पैन डिएक्टिवेट हो सकता है.
2. ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ी
CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. नौकरीपेशा लोगों को अब अधिक समय मिलेगा.
3. रेलवे टिकट बुकिंग में बदलाव
- तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी.
- 15 जुलाई से टिकट बुकिंग में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू होगा.
- टिकट किराए में मामूली बढ़ोतरी:
- नॉन-AC कोच में 1 पैसा/किमी
- AC कोच में 2 पैसे/किमी
- रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले तैयार होगा, जिससे वेटलिस्ट यात्रियों को प्लानिंग में आसानी होगी.
4. क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
- SBI ने कुछ प्रीमियम कार्ड्स से हवाई बीमा सुविधा हटाई है.
- HDFC ने कई ट्रांजैक्शन पर 1% शुल्क लागू किया है, जैसे:
- 10,000 रुपए से ज्यादा के ऑनलाइन गेम
- 50,000 रुपए से ज्यादा के यूटिलिटी बिल (इंश्योरेंस छोड़कर)
- डिजिटल वॉलेट में 10,000 रुपए से ज्यादा लोड करना
- ICICI और Axis Bank ने ATM निकासी पर चार्ज बढ़ाए:
- 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद हर निकासी पर 23 रुपए
- गैर-आर्थिक ट्रांजैक्शन पर 8.5 रुपए
5. दिल्ली में पुराने वाहनों पर बैन
दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से End-of-Life (EoL) वाहनों पर ईंधन बैन लागू कर दिया है. 520 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगे हैं जो रजिस्टर्ड नंबर से जांच करेंगे और पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा.
6. GST और RBI के नए नियम
- GSTR-3B रिटर्न अब नॉन-एडिटेबल होगा और GSTR-1/1A से ही ऑटो-पॉपुलेट होगा.
- RBI ने कॉल मनी मार्केट का समय बढ़ाकर सुबह 9 से रात 7 बजे तक कर दिया है, जिससे बैंकों को फंडिंग में अतिरिक्त समय मिलेगा.
इन नए नियमों का सीधा असर आपकी जेब, टैक्स, यात्रा और रोजमर्रा के लेन-देन पर पड़ेगा. इसलिए समय पर जरूरी बदलाव कर लें और नए नियमों को अपनाने में देर न करें.