केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार भी किसानों की मदद के लिए अपनी हर कोशिश को पूरा करने में लगी हुई है. इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसान भाइयों की मदद के लिए कृषि यंत्रों के लिए प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू (C.R. M.) योजनान्तर्गत किया है. इसमें आवेदन की बुकिंग प्रक्रिया 24 से 25 फरवरी, 2023 तक विभिन्न शहरों में होगी.
बता दें कि यह कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक (Agricultural Machinery & Farm Machinery Bank) की स्थापना पर अनुदान का सुनहरा अवसर है, जिसमें कई किसानों को लाभ प्राप्त होगा. प्रत्येक निर्धारित तिथि को मण्डलवार बुकिंग मध्याह्न 12:00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी, जो कि निम्नवत् है.
तिथि और मण्डल के नाम
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24 फरवरी,2023: झाँसी, विन्ध्याचल, मुरादाबाद, चित्रकूट, प्रयागराज, सहारनपुर, अयोध्या, आगरा एवं वाराणसी
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25 फरवरी,2023: लखनऊ, आजमगढ़, मेरठ, बस्ती, देवीपाटन, बरेली, अलीगढ़, कानपुर एवं गोरखपुर
C.R. M. योजनान्तर्गत में कृषि यंत्र
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इसमें किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, श्रव मास्टर, पेडी स्ट्रा चापर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम. बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, स्ट्रा रैक, रीपर कम बाइंडर आदि कृषि यंत्रों को शामिल किया जाएगा.
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कृषि यंत्र (Agricultural machinery) लेने पर कृषि यंत्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा.
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फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना (Establishment of Farm Machinery Bank) पर 80 प्रतिशत तक अनुदान और 05 से 15 लाख रुपए तक की परियोजना लागत पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा. बता दें कि फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिये कृषक उत्पादक संघ (एफ.पी.ओ.), सहकारी समिति एवं ग्राम पंचायत लाभार्थी होंगे.
लाभार्थी चयन हेतु बुकिंग प्रक्रिया
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फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु टोकन के माध्यम से लाभार्थी चयन किया जाएगा.
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उपरोक्त योजना में अनुदान का लाभ पाने हेतु किसान भाइयों सर्वप्रथम आपका कृषि विभाग में किसान / लाभार्थी का पंजीकृत होना आवश्यक है. जिन लाभार्थियों का पंजीकरण नहीं है, वे पंजीकरण हेतु अपने विकास खण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार प्रभारी अथवा जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से जल्द संपर्क करें.
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किसान भाई अपनी आवश्यकतानुसार उपरोक्त चिन्हित कृषि यंत्रों में से कोई भी एक या फिर एक से अधिक कृषि यंत्र विभागीय पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल upagriculture.com पर जाकर "अनुदान पर कृषि यंत्र हेतु बुकिंग करें".
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ध्यान रहे कि किसान को चालान रसीद पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना है, बल्कि यन्त्र क्रय करने के पश्चात् पोर्टल पर बिल अपलोड करना है.
जमानत धनराशि का विवरण
किसान भाइयों को 10,001 रुपए से अधिक तथा 1,00,000 रुपए तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र हेतु जमानत धनराशि 2,500 तय की गई है. वहीं 1,00,000 रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी हेतु जमानत धनराशि 5,000 रुपए है.
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कृषि यंत्र हेतु सामान्य निर्देश
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निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक ही अनुदान का लाभ दिया जाएगा.
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प्री-बुकिंग एवं टोकन जेनरेशन के लिए किसान अपने या अपने परिवार के ही मोबाइल नंबर का ही इस्तेमाल करें.
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ऑनलाइन टोकन धनराशि जमा करने पर बैंक द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क भी लाभार्थी द्वारा ही वहन किया जायेगा.
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प्रत्येक यंत्र हेतु अलग-अलग बुकिंग करते हुए टोकन धनराशि भी अलग-अलग जमा करनी होगी.
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किसान भाई in पोर्टल पर उपलब्ध निर्माता कम्पनी/अधिकृत विक्रेताओं से ही अनिवार्य रूप से कृषि यंत्रों का क्रय करें.
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कृषक द्वारा पोर्टल पर यन्त्रों का चयन करने के उपरांत टोकन जनरेट करने के 05 दिवस के अन्दर टोकन धनराशि जमा करनी होगी.
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कस्टम हायरिंग सेन्टर/फार्म मशीनरी बैंक के कृषि यंत्र क्रय कर बिल अपलोड करने की समय-सीमा 30 दिवस होगी.