अगले 2 दिन इन राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना, पढ़ें आईएमडी की लेटेस्ट रिपोर्ट! खेती को बनाए आसान, वीएसटी 165 DI ES इलेक्ट्रिक स्टार्ट पावर टिलर इस्तेमाल कर कम लागत में करें ज्यादा काम! केले की पूरी फसल बर्बाद कर सकते हैं वायरल रोग, जानें इनके लक्षण और प्रबंधन! केले में उर्वरकों का प्रयोग करते समय बस इन 6 बातों का रखें ध्यान, मिलेगी ज्यादा उपज! भारत का सबसे कम ईंधन खपत करने वाला ट्रैक्टर, 5 साल की वारंटी के साथ Small Business Ideas: कम निवेश में शुरू करें ये 4 टॉप कृषि बिजनेस, हर महीने होगी अच्छी कमाई! ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और मजबूत प्लाऊ (हल), जो एफिशिएंसी तरीके से मिट्टी बनाते हैं उपजाऊ Mahindra Bolero: कृषि, पोल्ट्री और डेयरी के लिए बेहतरीन पिकअप, जानें फीचर्स और कीमत! Multilayer Farming: मल्टीलेयर फार्मिंग तकनीक से आकाश चौरसिया कमा रहे कई गुना मुनाफा, सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये तक घर पर प्याज उगाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, कुछ ही दिन में मिलेगी उपज!
Updated on: 5 December, 2022 4:43 PM IST
क्या हर कोई कर सकता है अफीम की खेती? जानें क्या है इसके लिए कानून

अफीम एक नशीला पदार्थ है. भारत में इसकी खेती बहुत ही सीमित है, जो भी किसान इसकी खेती करते हैं उन्हे प्रशासन से अनुमति लेनी होती है. पूरे विश्व में अफगानिस्तान में अफीम की खेती सबसे अधिक होती है, जहां से कई देशों के लिए अफीम निर्यात भी किया जाता है.

अफीम जो कि मादक पदार्थ की श्रेणी में आता है, इसके बीजों का उपयोग कई प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे कि हेरोइन, शराब आदि बनाने में किया जाता है. जिस वजह से इसकी कीमत लाखों में पहुंच जाती है. इसकी खेती को लेकर भारत में कड़े नियम बनाए गएं हैं. यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमती खेती करता व बेचता हुआ पकड़ा गया, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा व भारी जुर्माना भरना होता है.

क्या भारत में होती है अफीम की खेती?

जी हां, भारत में अफीम की खेती की जाती है. मगर उसके लिए सबसे पहले किसानों को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है. जिसके बाद लाइसेंस मिलने पर ही अफीम की खेती शुरू की जा सकती है. अभी तक भारत में केवल 3 राज्यों के कुछ हिस्सों में अफीम की खेती के लिए लाइसेंस दिया गया है, जिसमें राजस्थान के झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, प्रतापगढ़ व भीलवाड़ा. मध्य प्रदेश में नीजम व मंदसौर. उत्तर प्रदेश के लखनऊ व बाराबंकी शामिल हैं.  

इस अधिनियम के तहत मिलता है अफीम की खेती का लाइसेंस

भारत में कोई भी व्यक्ति व किसान बिना अनुमति के अफीम की खेती नहीं कर सकता है, भारत सरकार द्वारा इसके लिए कानून बनाया गया है. अफीम की खेती के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो से एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 के तहत अनुमति व लाइसेंस लेना होगा. इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत से धारा व नियम हैं, जिनका पालन किसानों को किसी भी हाल में करना होता है.

गैर कानूनी रूप से अफीम की खेती पर कड़ी सजा

देश समेत दुनिया के अधिकतर देशों में अफीम से तैयार हुए मादक पदार्थों के बेचने पर कड़ी व सख्त सजा का प्रावधान है, तो वहीं कुछ देशों में मृत्यु दंड भी दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: कभी अफ़ीम की खेती के लिए बदनाम था गांव, अब विदेशों से सब्ज़ियां ख़रीदने आ रहे लोग

भारत में एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत सजा दी जाती है, जिसमें धारा 31ए के तहत मृत्यु दंड, धारा 24 के तहत 10 साल की सजा और साथ में एक से 2 लाख रुपए का जुर्माना और धारा 15 के तहत 15 साल की सजा का प्रावधान है.  

तो यदि आप भी अफीम  की खेती करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से लाइसेंस जरूर ले लें, अन्यथा आपको उम्र कैद की सजा या फिर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

English Summary: Know what is the law for afeem cultivation in india
Published on: 05 December 2022, 04:51 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now