बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और जलभराव से जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है,
उनके लिए खुशखबरी है
गेहूं, सरसों, चना और जौ सहित कई अन्य बर्बाद हुए फसलों पर किसान बीमा
क्लेम कर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं
मुआवजा प्राप्त करने के लिए किसानों को पीएमएफबीवाई के तहत फसल बीमा करवाना
जरुरी है
फसल बीमा कराने के लिए अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले 18
वर्ष से अधिक उम्र के सभी किसान एवं किरायेदार/ बटाईदार किसान फसल बीमा कराने के लिए पात्र हैं
फसल बीमा कराने के लिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत PMFBY की
आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं
जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, वे किसान अपने बैंक ब्रांच से
संपर्क करके फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं