पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर
10 कीटनाशकों के बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है
प्रतिबंधित कीटनाशकों में प्रोफेनोफोस, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बेन्डाजिम और
ट्राइसाइक्लाज़ोल, एसेफेट, बुप्रोफेज़िन, क्लोरपाइरीफोस, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाज़ोल,
थियामेथोक्सम शामिल हैं
कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी यह प्रतिबंध 15 जुलाई 2024 से
पंजाब में लागू होगा
इस प्रतिबंध का उद्देश्य बासमती चावल उत्पादकों के हितों की रक्षा
करना और बिना कीटनाशक अवशेषों के उच्च गुणवत्ता वाले चावल का उत्पादन करना है
पंजाब सरकार ने कीटनाशक अधिनियम 1968 का केंद्रीय अधिनियम 46 के अनुपालन
में इन कीटनाशकों के सभी फॉर्मूलेशन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है