खाद-बीज की दुकान के लिए 10वीं पास को मिलेगा license

By - Manisha Sharma

कृषि क्षेत्र में कमाई का साधन ढूंढे रहे हैं, तो आप खाद, बीज या वर्मीकम्पोस्ट की दुकान खोल सकते हैं. यह एक सदाबहार व्यवसाय है.

अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में आयेगा कि इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ेगा. तो ऐसे में आइए आज हम आपको खाद की दुकान खोलने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं.

लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क

• खाद बिक्री के रिटेल लाइसेंस फीस 1250 रुपये
• होलसेल लाइसेंस की फीस 2250 रुपये
• बिक्री के लाइसेंस की फीस 1000 रुपये
• लाइसेंस नवीनीकरण की फीस 500 रुपये

• लाइसेंस के लिए कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर जाकर रजिस्टर्ड करें.
• फिर कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन फार्म में मांगी गई जानकारी भरें.

खाद, बीज विक्रेता बनने के लिए लाइसेंस

• जब आवेदन पूरा हो जाए, उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट लें.
• साथ ही हफ्तेभर में कार्यालय में जमा करवाएं.
•  फिर हार्ड कॉपी जमा करने के 1 माह के भीतर आवेदक को या तो लाइसेंस मिल जाएगा या रद्द कर दिया जायेगा.

इसका लाइसेंस लेने के लिए 10वीं पास युवा भी अप्लाई कर सकते हैं. बस उन्हें पहले कृषि विभाग से 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी.

बिना डिग्री वाले भी ऐसे करें अप्लाई

इसके लिए आवेदक की उम्र 18-45 वर्ष तय की गई है. हालांकि, इसमें राज्य, केंद्र, बोर्ड या निगम से सेवानिवृत कर्मचारी की अधिकतम आयु 65 वर्ष रखी है.

ऐसी ही कृषि सम्बंधित ख़बरों की जानकारियां पाने के लिए जुड़े रहें हमारी कृषि जागरण हिंदी वेबसाइट के साथ.

Read More