हमारे देश में काफी पैसा टैक्स के तौर पर एकत्रित
किया जाता है
यह टैक्स आम नागरिक से लेकर देश की बड़ी हस्तियां
भी देती है
देश के किसानों को भी टैक्स देना होता
है
लेकिन किसानों की खेती की आय पर किसी तरह का कोई
टैक्स नहीं लगता है
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कृषि से होने वाली
आय पर कोई कर नहीं है
हालांकि किसानों को कुछ प्रस्थितियों में ट्रैक्स
देना होता है
अगर किसान का कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय है, तो
उसे टैक्स देना होता है
किसान खेती के साथ पशुपालन, डेयरी व्यवसाय करते
हैं. तब भी उन्हें टैक्स देना होगा
किसान अगर खेती की आय को बेचकर लाभ कमाता हैं, तो
उन्हें अपने लाभ पर टैक्स देना होगा
किसान को व्यवसायों के निवेश पर भी टैक्स चुकाना
होगा
किसान अगर खेती की आय को शेयर बाजार में निवेश
करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें टैक्स देना होगा