टैक्टर चलाने के 5 RTO नियम वरना कटेगा चालान

By- Nitya Dubey

जिस तरह भारत में सभी वाहनों को सड़क पर चलाने के (RTO) नियम बनाएं गये है. ठीक उसी तरह ट्रैक्टर चलाने को लेकर भी कई नियम बनाए गए है

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ड्राइविंग लाइसेंस

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ट्रैक्टर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस धारक ट्रैक्टर चला सकता है, बशर्ते वह ट्रैक्टर 7500 किलोग्राम तक का हो

सड़क पर चलने के नियम

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ट्रैक्टर को सड़क पर चलाते समय ट्रैफिक सिग्नल और संकेतों का पालन अनिवार्य है. जैसे स्पीड लिमिट, लेन का पालन, सुरक्षा उपकरण, ट्रैक्टर की हॉर्न

ट्रॉली रजिस्ट्रेशन

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ट्रैक्टर की ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन करना होता है. यदि कोई ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन करवाए बिना चलाता है, तो ट्राली सीज हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है

ओवरलोडिंग पर चालान

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ज्यादातार कारोबारी अपने ट्रैक्टर को ओवरलोडिंग करके चलाते हैं. ओवरलोडिंग, फिटनेस और परिमट न होने पर कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना लगाया जाता है

सवारी ढोने पर है जुर्माना

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कृषि के अलावा ट्रैक्टर पर सवारियां ढोने का काम करते हैं, तो प्रति सवारी के हिसाब से 2000 रु का जुर्माना लगाया जा सकता है

ट्रैक्टर का व्यावसायिक उपयोग

अगर पंजीकृत कृषि ट्रैक्टर का उपयोग व्यावसायिक तरीके से किया जाता है, तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है. उसे एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है
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