किसानों को ट्रैक्टर को सुरक्षित रखने के लिए इंश्योरेंस जरुर कराना
चाहिए
अगर आप ट्रैक्टर खरीदने के बाद उसका इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो आपको
पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है
मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत भारत में वाहन खरीदने के बाद उसका इंश्योरेंस
करवाना जरूरी होता है
ट्रैक्टर इंश्योरेंस कराने के बाद किसी भी प्रकार की दुर्घटना में होने
वाला नुकसान ट्रैक्टर इंश्योरेंस में कवर किए जाते है
ट्रैक्टर इंश्योरेंस कराने के बाद ट्रैक्टर चोरी हो जाने पर मालिक को
इसकी भरपाई मिल सकती है
ट्रैक्टर को अगर किसी भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा में नुकसान होता है, तो
ऐसे में इंश्योरेंस होने पर भरपाई मिल सकती है
दुर्घटना में ट्रैक्टर से किसी तीसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान
या व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में ट्रैक्टर इंश्योरेंस कवर किया जाता है
ट्रैक्टर ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान घायल हो जाता है तो उसका इलाज
का खर्च इंश्योरेंस में कवर किया जाता है
अगर आपके पास ट्रैक्टर इंश्योरेंस है और किसी भी तरह से यदि ट्रैक्टर को आग
से नुकसान होता है, तो नुकसान की भरपाई मिल सकती है
किसी आतंकी हमले, उपद्रव, पथराव या फिर किसी दंगे की वजह से आपके ट्रैक्टर
को नुकसान होता है तो ऐसे में ट्रैक्टर इंश्योरेंस के तहत नुकसान की भरपाई की जाएगी