Author- Lokesh Nirwal

खाद-बीज लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया

खाद, बीज या वर्मीकम्पोस्ट की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेना होता है

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सरकार आए दिन खाद-बीज लाइसेंस प्राप्त करने के नियमों में कुछ बदलाव करती रहती है

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खाद, बीज और कीटनाशक बेचने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा

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सरकार ने खाद-बीज के लाइसेंस की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर रखा है

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खाद-बीज और कीटनाशक के लिए लाइसेंस शुल्क अलग-अलग होता है

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खाद बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस की आवेदन फीस - 1250 रुपये
होलसेल लाइसेंस की आवेदन फीस -2250 रुपये
बिक्री के लाइसेंस की फीस - 1000 रुपये
लाइसेंस नवीनीकरण की फीस - 500 रुपये

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अगर आप 10वीं पास हैं और खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कृषि विभाग में 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी

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इसके लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 से अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, राज्य, केंद्र, बोर्ड या निगम से सेवानिवृत कर्मचारी की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है

लाइसेंस लेने के लिए आपको कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड रजिस्टर्ड करें

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उसके बाद आपको अधिकारिक वेब साइट से एप्लीकेशन फार्म प्राप्त कर उसे सही से भरें. अंत उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवाएं

हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के भीतर ही आवेदक को लाइसेंस मिल जाएगा

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