इस योजना से समान्य जाति के युवक और युवतियों के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के युवक व युवतियों से विवाह करने में बढ़ावा मिलेगा
इस योजना के तहत विवाह करने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी
सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए दंपत्ति की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
अगर आप इस योजना में आवेदन करने चाहते हैं तो आपको एक वर्ष के भीतर अपना आवेदन प्रखण्ड कार्यालय में जमा करवाना होगा
इसके अलावा दोनों आवेदकों का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होने के साथ-साथ दोनों की पहली शादी भी होनी चाहिए
इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं
आप चाहे तो टोल फ्री नंबर 18003456262 पर भी संपर्क कर सकते हैं